निचली अदालत के आदेश को चुनौती, रेमो डिसूजा की सेशन कोर्ट में रिवीजन पीटीशन; क्या है मामला
धोखाधड़ी के मामले में आरोपी कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ गाजियाबाद की जिला अदालत में रिवीजन पीटीशन दायर की है। अदालत ने सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तारीख तय की है। पुलिस ने मामले की जांच के बाद रेमो डिसूजा और प्रसाद पुजारी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
धोखाधड़ी के मामले में आरोपी कोरियोग्राफर रेमो डिसूजा ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ गाजियाबाद की जिला अदालत में रिवीजन पीटीशन दायर की है। अदालत ने सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तारीख तय की है। अभियोजन पक्ष की अधिवक्ता मोहनीश जयंत ने बताया कि 2013 में रेमो डिसूजा पर राजनगर निवासी सत्येंद्र त्यागी ने सिहानी गेट थाने में वर्ष 2016 में धोखाधड़ी के आरोप में केस दर्ज कराया था।
पुलिस ने मामले की जांच के बाद रेमो डिसूजा और प्रसाद पुजारी के खिलाफ गाजियाबाद की ट्रायल कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने रेमो को उपस्थित होने के लिए समन भेजा है। रेमो ने आपराधिक कार्रवाई को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई, जिसे अदालत ने रद्द कर दिया। इसके बाद अब रिमो ट्रायल कोर्ट कि फैसले को जिला जज की अदालत में रिवीजन पीटीशन दायर की है।
नौ साल पुराना है मामला
इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगस्त में रेमो डिसूजा को राहत देने से इनकार कर दिया था। जस्टिस राजीव मिश्रा की पीठ ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी क्योंकि रेमो अपने खिलाफ दायर चार्जशीट को चुनौती देने में विफल रहे थे। यह मामला नौ साल पुराना है। 2016 में गाजियाबाद के बिजनेसमैन सत्येंद्र त्यागी ने बॉलीवुड निर्देशक-कोरियोग्राफर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
लाइव लॉ के अनुसार, त्यागी ने एफआईआर में आरोप लगाया कि डिसूजा ने उन्हें फिल्म ‘अमर मस्ट डाई’ में 5 करोड़ रुपये निवेश करने का सुझाव दिया था, जो कभी नहीं बनी। बिजनेसमैन से वादा किया गया था कि फिल्म की रिलीज के बाद यह राशि दोगुनी होकर 10 करोड़ रुपये हो जाएगी। हालांकि रेमो ऐसा करने में असफल रहे। एफआईआर में यह भी आरोप लगाया गया है कि जब त्यागी ने कोरियोग्राफर से अपने पैसे वापस मांगे तो रेमो ने अंडरवर्ल्ड डॉन प्रसाद पुजारी के जरिए उन्हें धमकाया और डराया।