केवाईसी के लिए निवेशक चार्टर जारी
नई दिल्ली में सेबी ने केवाईसी पंजीकरण एजेंसियों के लिए एक 'निवेशक चार्टर' की घोषणा की है। इसमें निवेशकों को दी जाने वाली सेवाओं, उनके अधिकारों और शिकायत निवारण तंत्र का विवरण शामिल है। यह चार्टर...

नई दिल्ली, एजेंसी। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने मंगलवार को कहा कि उसने केवाईसी पंजीकरण करने वाली एजेंसियों के लिए एक 'निवेशक चार्टर' बनाया है, जिसमें निवेशकों को दी जाने वाली सेवाओं के साथ उनके अधिकारों और शिकायत निवारण तंत्र का भी विवरण है। इसके अलावा, निवेशक चार्टर केआरए की गतिविधियों के साथ निवेशकों को क्या करें और क्या न करें के बारे में भी जानकारी मुहैया कराएगा। इस चार्टर का उद्देश्य विभिन्न गतिविधियों के बारे में निवेशकों की जागरूकता को बढ़ाने में मदद करना है। निवेशक/ग्राहक को निवेशक सेवा अनुरोधों का लाभ उठाने के लिए केवाईसी का पंजीकरण करने वाली एजेंसियों से निपटना पड़ता है।
केआरए निवेशकों या पंजीकृत मध्यस्थों को केवाईसी (अपने ग्राहक को जानें) के पंजीकरण एवं संशोधन की स्थिति को ऑनलाइन ट्रैक करने के लिए आसान पहुंच प्रदान करती हैं।
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