एनसीडीआरसी के सभी मामले हाईकोर्ट के लिए उपयुक्त नहीं
दिल्ली हाईकोर्ट ने एनसीडीआरसी के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि एनसीडीआरसी का दफ्तर दिल्ली में होने के कारण सभी मामले दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते।...
नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि एनसीडीआरसी का दफ्तर दिल्ली में होने से सभी मामले दिल्ली हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। न्यायमूर्ति मनोज जैन ने सर्वोच्च न्यायालय के एक फैसले को आधार बनाते हुए कहा कि एनसीडीआरसी के निर्णयों को चुनौती देने का अधिकार उस हाईकोर्ट के पास है जहां कार्रवाई का मूल कारण उत्पन्न हुआ था। पीठ ने कहा कि एनसीडीआरसी के सभी निर्णय को चुनौती देने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय उपयुक्त मंच नहीं हो सकता है। पीठ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि न्यायिक समीक्षा के उपाय को केवल दिल्ली तक सीमित करना भारत के संविधान की भावना के विपरीत होगा।
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