महिला के खिलाफ कार्यवाही कोर्ट ने बंद की
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मां के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया है, जिसने अपनी बेटी के यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट नहीं की। अदालत ने कहा कि महिला खुद गंभीर दुर्व्यवहार की शिकार है।...
नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेटी के यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट न करने पर एक मां के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही बंद कर दी है। उच्च न्यायालय ने पाया कि यह महिला खुद अपने वैवाहिक संबंधों में गंभीर दुर्व्यवहार की शिकार है। नाबालिग का कथित तौर पर कई मौकों पर उसके पिता ने यौन उत्पीड़न किया था। उसके साथ मारपीट भी की गई थी। न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने अपराधों से बच्चों के संरक्षण(पॉक्सो) अधिनियम की धारा 21 के तहत महिला पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा इस तरह की कार्यवाही महिला के साथ-साथ उसकी बेटी के लिए भी गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगी।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।