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Hindi Newsएनसीआर न्यूज़नई दिल्लीDelhi High Court Dismisses Criminal Proceedings Against Mother in Child Abuse Case

महिला के खिलाफ कार्यवाही कोर्ट ने बंद की

दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक मां के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को समाप्त कर दिया है, जिसने अपनी बेटी के यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट नहीं की। अदालत ने कहा कि महिला खुद गंभीर दुर्व्यवहार की शिकार है।...

Newswrap हिन्दुस्तान, नई दिल्लीWed, 18 Sep 2024 01:33 PM
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नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली उच्च न्यायालय ने बेटी के यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट न करने पर एक मां के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही बंद कर दी है। उच्च न्यायालय ने पाया कि यह महिला खुद अपने वैवाहिक संबंधों में गंभीर दुर्व्यवहार की शिकार है। नाबालिग का कथित तौर पर कई मौकों पर उसके पिता ने यौन उत्पीड़न किया था। उसके साथ मारपीट भी की गई थी। न्यायमूर्ति अनीश दयाल की पीठ ने अपराधों से बच्चों के संरक्षण(पॉक्सो) अधिनियम की धारा 21 के तहत महिला पर लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया। पीठ ने कहा इस तरह की कार्यवाही महिला के साथ-साथ उसकी बेटी के लिए भी गंभीर पूर्वाग्रह पैदा करेगी।

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