व्यापम मामले में 10 लोगों तीन साल की सजा
सीबीआई की अदालत ने व्यापम मामले में 10 लोगों को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों में चार उम्मीदवार, पांच नकलची और एक बिचौलिया शामिल हैं। यह मामला 2006 से 2012 तक गांधी मेडिकल कॉलेज में...

सीबीआई की एक अदालत ने व्यापम मामले में 10 लोगों को 3 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई और 16000 रुपये का जुर्माना लगाया। आरोपियों में चार उम्मीदवार, पांच नकलची और एक बिचौलिया शामिल है। सीबीआई द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार, व्यापम मामले, भोपाल के 18वें एएसजे और विशेष जज, सीबीआई ने 10 आरोपियों को सजा सुनाई। दोषियों के नाम चार उम्मीदवार विकास सिंह, कपिल परते, दिलीप चौहान और प्रवीण कुमार, एक बिचौलिया सत्येंद्र सिंह और पांच नकलचियों नागेंद्र कुमार, आदेश कुमार, रमेश कुमार प्रिश सिंह और शिव करण साहू हैं। सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट के 2015 के आदेश के अनुपालन में, 12 फरवरी, 2015 को उन उम्मीदवारों के खिलाफ मामला फिर से दर्ज किया।
यह मामला एसटीएफ की पीआईटी की शिकायत पर प्रस्तुत जांच रिपोर्ट के आधार पर दर्ज किया गया था। शिकायत में 2006 से 2012 तक गांधी मेडिकल कॉलेज, भोपाल में एमबीबीएस में उम्मीदवारों के प्रवेश में घोटाले का आरोप लगाया गया था। सीबीआई ने जांच में सभी नकल करने वालों का पता लगाया। जांच पूरी करने के बाद, सीबीआई ने 31 जनवरी, 2019 को आठ लोगों के खिलाफ पहला पूरक आरोप पत्र और 19 दिसंबर, 2019 को दो नकल करने वालों के खिलाफ दूसरा पूरक आरोप पत्र दायर किया।
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