कोलकाता पैकेज : पूर्व प्राचार्य डॉ. घोष, थाना प्रभारी की सीबीआई हिरासत तीन दिन बढ़ी
कोलकाता की अदालत ने सीबीआई हिरासत में डॉक्टर संदीप घोष और पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल की अवधि तीन दिन के लिए बढ़ा दी है। सीबीआई का कहना है कि दोनों जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। जांचकर्ताओं को सामूहिक...
शब्द : 230 -सीबीआई ने कोर्ट से कहा, दोनों जांच में सहयोग नहीं कर रहे
कोलकाता, एजेंसी
कोलकाता की एक अदालत ने डॉक्टर से दरिंदगी मामले में मंगलवार को आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉ. संदीप घोष और ताला पुलिस थाने के प्रभारी अभिजीत मंडल की सीबीआई हिरासत तीन दिन के लिए बढ़ा दी।
सीबीआई ने अदालत से कहा कि चूंकि घोष और मंडल सीबीआई अधिकारियों के साथ सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए उनकी हिरासत अवधि बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। जांच एजेंसी ने कहा कि उसके जांचकर्ताओं को मामले में सामूहिक दुष्कर्म का अब तक कोई सबूत नहीं मिला है। सीबीआई के वकील ने यह भी कहा कि उसके अधिकारियों को अब तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है जिससे यह साबित हो सके कि प्रशिक्षु चिकित्सक से दुष्कर्म या उसकी हत्या में घोष और मंडल की सीधे तौर पर कोई संलिप्तता है।
केंद्रीय एजेंसी के वकील ने यह भी कहा कि गिरफ्तार किए गए दोनों लोगों ने उस दिन कई बार एक-दूसरे से बात की थी, जिस दिन डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। अदालत को बताया गया कि घोष और मंडल, दोनों के फोन कॉल के ब्योरे से सीबीआई को पता चला कि उन्होंने उस दिन कुछ खास नंबरों पर कई फोन किए थे और जांचकर्ताओं को इस बारे में पता लगाने की जरूरत है। इसके बाद, अदालत ने दोनों की रिमांड अवधि 20 सितंबर तक बढ़ा दी।
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