Court Convicts Patwari in Bribery Case Sentences to 4 Years Imprisonment रिश्वत लेने में दोषी पटवारी को चाल साल का कारावास, Gurgaon Hindi News - Hindustan
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रिश्वत लेने में दोषी पटवारी को चाल साल का कारावास

गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। रिश्वत लेने के मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने पटवारी को दोषी करार दिया।

Newswrap हिन्दुस्तान, गुड़गांवTue, 29 April 2025 07:30 PM
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रिश्वत लेने में दोषी पटवारी को चाल साल का कारावास

गुरुग्राम,प्रमुख संवाददाता। रिश्वत लेने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने पटवारी को दोषी करार दिया। कोर्ट ने पटवारी को चार साल कैद की सजा सुनाई। 30 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। छह फरवरी 2023 को एक व्यक्ति ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) में शिकायत दी कि जमीन से संबंधित मामला अदालत में चल रहा है। उससे संबंधित रिकॉर्ड के लिए वह भूमि अर्जन अधिकारी कार्यालय पहुंचा। तत्कालीन पटवारी संजय ने रिकॉर्ड देने की एवज में उससे आठ हजार रुपए मांगे। शिकायत मिलने पर एसीबी ने आरोपी संजय को रिश्वत लेते रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो थाने में मामला दर्ज किया गया। एसीबी ने मामले में जांच पूरी करने के बाद 31 मार्च 2023 को आरोपी संजय पटवारी के खिलाफ अदालत में चार्जशीट दाखिल की। इसके बाद अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए चार साल की कैद की सजा सुनाई।

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