अमानतुल्लाह खान की गिरफ्तारी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने मांगा जवाब, ED को दिया 2 हफ्ते का समय
- वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितता मामले में ईडी ने अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार किया है। इस केस में अब दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से दो सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक अमानतुल्ला खान की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ED) से जवाब तलब किया। ईडी ने अमानतुल्ला खान की अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से संबंधित धन शोधन के एक मामले में उन्हें गिरफ्तार किया है। इस मामले पर न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने खान की याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अदालत ने मामले की सुनवाई 18 अक्टूबर के लिए सूचीबद्ध कर दी।
खान को ओखला स्थित उनके आवास पर ईडी की छापेमारी के बाद दो सितंबर को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह 23 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी के वकील ने शुरू में तथ्यों को छिपाने के आधार पर याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति जताई।
वकील ने दलील दी कि खान ने उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ द्वारा उनकी अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किए जाने के बारे में जानकारी छिपाई है। वकील ने कहा कि मौजूदा याचिका में भी खान के द्वारा वहीं सब चीजें लिखी गयी है, जो खारिज याचिका में दर्ज थीं। उन्होंने कहा कि बाद में उच्चतम न्यायालय में एक अपील दायर की गई। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका को वापस ले लिया गया।
खान के वकील ने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए दलील दी कि यह अवैध और असंवैधानिक है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया रिमांड का त्रृटिपूर्ण है, इसलिए इसे रद्द किया जाना चाहिए। वकील ने अदालत से अनुरोध किया कि वह खान की याचिका के लंबित रहने तक उन्हें रिहा करने का आदेश देकर अंतरिम राहत प्रदान करे। खान के खिलाफ धन शोधन का मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) की प्राथमिकी और दिल्ली पुलिस की तीन शिकायतों पर आधारित है।
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