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'क्या शाहजहां को होगी फांसी?', बलात्कार विरोधी बिल को लेकर ममता बनर्जी पर बरसे शिवराज चौहान

  • शिवराज ने कहा, ‘दीदी ने दबाव में कानून बनाया है। आरजी कर अस्पताल की बलात्कार-हत्या की घटना से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वह इसे पहले क्यों नहीं लाईं? उन्होंने पहले सहानुभूति क्यों नहीं दिखाई?’

Niteesh Kumar भाषाTue, 3 Sep 2024 05:58 PM
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केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में बलात्कार रोधी विधेयक पारित किए जाने को बड़ा बयान दिया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि यह आरजी कर अस्पताल में बलात्कार-हत्या की घटना से ध्यान भटकाने की रणनीति है। उन्होंने राज्य सरकार से सवाल किया कि क्या संदेशखाली यौन शोषण मामले के मुख्य आरोपी शेख शाहजहां को कानून के तहत मौत की सजा मिलेगी? पिछले महीने कोलकाता के सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मद्देनजर विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र में सर्वसम्मति से विधेयक पारित किया गया।

अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) 2024 पेश किए जाने के बाद ममता ने विधानसभा में बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक का उद्देश्य त्वरित जांच, त्वरित न्याय प्रदान करना और दोषी की सजा बढ़ाना है। भाजपा के सीनियर नेता और केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर महिलाओं के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, ‘दीदी ने दबाव में कानून बनाया है। आरजी कर अस्पताल की बलात्कार-हत्या की घटना से ध्यान भटकाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। वह इसे पहले क्यों नहीं लाईं? उन्होंने पहले सहानुभूति क्यों नहीं दिखाई?’

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे चौहान ने कहा कि उनके कार्यकाल के दौरान राज्य ने 2017 में ऐसा ही कानून बनाया था। इसके तहत अब तक 42 लोगों को मौत की सजा दी जा चुकी है। उन्होंने बनर्जी से जानना चाहा कि क्या आर जी कर मेडिकल कॉलेज मामले के दोषियों और तृणमूल कांग्रेस के निलंबित नेता व संदेशखालि यौन उत्पीड़न मामले के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख जैसे लोगों को भी नए कानून के तहत मौत की सजा मिलेगी। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने कहा कि पश्चिम बंगाल के संदेशखालि इलाके में कई महिलाओं ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी। उन्होंने कहा, ‘दीदी को जवाब देना चाहिए। क्या शाहजहां शेख जैसे लोगों को भी इस कानून के तहत मौत की सजा मिलेगी? ऐसा ध्यान भटकाने के लिए किया जा रहा है। ऐसा कानून बनाने का कोई मतलब नहीं है।’

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