Fact Check: 75 साल की उम्र के सीनियर सिटिजन्स को नहीं देना होगा टैक्स, मैसेज का क्या सच
- सोशल मीडिया पर जो मैसेज वायरल हो रहा है, उसमें लिखा है- ''केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अब अपनी आय पर टैक्स नहीं देना होगा।'' जानें क्या है सच्चाई…
Fact Check: सोशल मीडिया पर समय-समय पर कई मैसेजस वायरल होते रहते हैं। इंटरनेट की दुनिया जितनी लोगों के लिए मददगार है, उतनी ही कई बार नुकसान भी पहुंचा देती है। इसी तरह इन दिनों एक मैसेज वायरल हो रहा है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि अब 75 साल से अधिक उम्र के सीनियर सिटिजन्स को टैक्स नहीं भरना होगा। बताया गया है कि चूंकि भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने जा रहे हैं, इसलिए 75 साल से ज्यादा उम्र वाले बुजुर्गों को टैक्स नहीं देना होगा।
वायरल मैसेज में क्या हो रहा दावा?
सोशल मीडिया पर जो मैसेज वायरल हो रहा है, उसमें लिखा है- ''केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान- इन लोगों को नहीं देना होगा टैक्स। भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने पर 75 साल से ज्यादा उम्र के वरिष्ठ नागरिकों को अब अपनी आय पर टैक्स नहीं देना होगा। भारत में पेंशन और अन्य योजनाओं से होने वाली आय पर जीवन यापन करने वाले वरिष्ठ नागरिकों को अपनी आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा और उन्हें आयकर रिटर्न दाखिल नहीं करना होगा, वरिष्ठ नागरिकों को इसमें छूट दी गई है।''
मैसेज में आगे लिखा गया है, ''केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों को टैक्स में छूट प्रदान करने के लिए कानून में बदलाव किया है। नियम 31, नियम 314, फॉर्म और 240 और वरिष्ठ नागरिक के लिए महत्वपूर्ण बदलाव: 75 वर्ष की आयु वालों को टैक्स में छूट पाने के लिए बैंक में 12-बीबीए आवेदन जमा करना होगा- सुरेश पोटे, सचिव - महाराष्ट्र वरिष्ठ नागरिक महासंघ - मुंबई - नवी मुंबई संभाग। वरिष्ठ नागरिकों के लिए - खबर बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसे दूसरों के साथ भी शेयर करें।''
क्या है इस वायरल दावे की सच्चाई?
सरकार ने इस वायरल हो रहे मैसेज का फैक्ट चेक किया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने साफ किया है कि यह दावा पूरी तरह से फेक है। यानी कि 75 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को टैक्स नहीं देना होगा, ऐसा कोई भी फैसला सरकार ने नहीं किया है। इस मैसेज को पोस्ट करते हुए पीआईबी फैक्ट चेक ने लिखा कि यह फेक है। 75 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी पेंशन और ब्याज आय मात्र है, उन्हें ITR दाखिल करने से छूट दी गई है (धारा 194P के अनुसार)। अगर टैक्स बनता है तो आय और पात्र कटौतियों की गणना करने के बाद निर्दिष्ट बैंक द्वारा काटा जाता है। यानी कि वायरल हो रहा यह दावा पूरी तरह से फर्जी पाया गया है।