प्रतिष्ठा खतरे में पड़ जाएगी; रेप केस में फंसे विंग कमांडर को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने दी अग्रिम जमानत
- जम्मू-कश्मीर हाई कोर्ट की तरफ से भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर को अग्रिम जमानत दी गई है जिन पर एक महिला फ्लाइंग ऑफिसर ने रेप का इल्जाम लगाया है।
जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने भारतीय वायु सेना के विंग कमांडर को अग्रिम जमानत दी है जिन पर एक महिला फ्लाइंग ऑफिसर ने रेप का इल्जाम लगाया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने महिला अधिकारी की शिकायत पर एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें उन्होंने पिछले दो साल से हो रहे यौन शोषण उत्पीड़न और मानसिक प्रताड़ना की बात कही थी।
एनडीटीवी की रिपोर्ट की मानें तो हाई कोर्ट के ऑर्डर में कहा गया है कि विंग कमांडर की गिरफ्तारी से उनके करियर और इज्जत को नुकसान पहुंच सकती है। अदालत ने पुलिस को चार्जशीट दाखिल करने से पहले उसकी इजाजत लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जांच जारी रखने की बात तो कही है लेकिन विंग कमांडर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। अगर विंग कमांडर को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्हें 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी जाएगी।
महिला फ्लाइंग ऑफिसर ने अपने बयान में बताया कि 31 दिसंबर 2023 को न्यू ईयर पार्टी के दौरान उनके वरिष्ठ अधिकारी ने उन्हें कमरे में बुलाया और वहां उनके साथ जबरदस्ती की। उन्होंने दावा किया कि विंग कमांडर ने उन्हें ओरल सेक्स करने के लिए मजबूर किया और जब उन्होंने इसका विरोध किया तो अधिकारी ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। महिला अधिकारी का आरोप है कि शिकायत करने पर अधिकारियों ने मामले को दबाने की कोशिश की और सही ढंग से जांच नहीं की।
महिला अधिकारी ने आगे कहा कि इस घटना के बाद उन्हें मानसिक उत्पीड़न और सामाजिक बहिष्कार का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी इल्जाम लगाया कि उनके पर्सनल चैट की निगरानी की जा रही है और उनके साथ संपर्क करने वाले लोगों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। महिला अधिकारी का कहना है कि उनकी शिकायत पर न तो उच्च अधिकारी और न ही आंतरिक समिति ने सही तरीके से जांच की। उन्होंने छुट्टी और ट्रांसफर की मांग की मगर उनकी कोई बात नहीं सुनी गई। उल्लेखनीय है कि कोर्ट ने राज्य प्रशासन से इस मामले की स्थिति रिपोर्ट मांगी है और विंग कमांडर को 14 से 16 सितंबर तक जांच अधिकारी से मिलने का आदेश दिया है।