अपने पैरों पर खड़ा होना तो सीखो, महाराष्ट्र में वोटिंग से पहले सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार से कह दी बड़ी बात
- सुप्रीम कोर्ट ने अजित पवार की एनसीपी से कहा कि आपको अपनी अलग पहचान के आधार पर ही चुनाव लड़ना होगा। पार्टी के नेताओं को निर्देश दें कि वे शरद पवार की तस्वीरें व वीडियोज का इस्तेमाल न करें।
सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी (अजित गुट) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजित पवार से बुधवार को बड़ी बात कहते हुए कहा कि आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए। साथ ही, कोर्ट ने अजित गुट की पार्टी के लिए महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में शरद पवार की फोटोज और वीडियोज का इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी। जस्टिस सूर्या कांत और जस्टिस उज्जवल भुइयां की बेंच ने कहा कि आप अपने पैरों पर खड़ा होना सीखिए। मालूम हो कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए 20 नवंबर को एक ही फेज में सभी 288 सीटों पर मतदान होना है। 23 नवंबर को झारखंड के साथ नतीजों का ऐलान किया जाएगा।
कोर्ट ने अजित पवार की एनसीपी से कहा कि आपको अपनी अलग पहचान के आधार पर ही चुनाव लड़ना होगा। कोर्ट ने अजित पवार से कहा कि वे अपनी पार्टी के नेताओं को निर्देश दें कि वे शरद पवार की तस्वीरें व वीडियोज का इस्तेमाल न करें। यह याचिका शरद पवार द्वारा दायर की गई थी, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र चुनाव में अजित पवार को घड़ी सिंबल का इस्तेमाल नहीं करने देने की मांग की थी।
'लाइव लॉ' की रिपोर्ट के अनुसार, कोर्ट की सुनवाई के दौरान शरद पवार की ओर से कोर्ट में उपस्थित हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ फोटोज व पोस्टर्स दिखाए, जिसमें दावा किया गया कि अजित पवार गुट के कैंडिडेट शरद पवार की तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हालांकि, अजित पवार की ओर से मौजूद वकील बलबीर सिंह ने फोटोज और वीडियोज को एडिट किया हुआ बताया। वहीं, सिंघवी ने दावा किया यह वीडियो कैंडिडेट के ऑफिशियल हैंडल से पोस्ट किया गया है।
जस्टिस सूर्यकांत ने सिंघवी से कहा कि क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों को दोनों गुटों में चल रही दरार के बारे में जानकारी नहीं है? क्या महाराष्ट्र के गांवों के लोग सोशल मीडिया पर की गई पोस्ट से प्रभावित हो जाएंगे? इस पर सिंघवी ने जवाब दिया कि आज का भारत अलग है, हम दिल्ली में जो कुछ भी देखते हैं, उससे ज्यादा गांवों के लोग देखते हैं। उन्होंने कोर्ट से कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया था, उसका पालन करना दूसरे पक्ष के लिए जरूरी है।