डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के करीबी 10 दिनों से लापता, अब तक पुलिस खाली हाथ; बनाई 8 टीमें
जिला पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि हमने मामले के सिलसिले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनमें से तीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
महाराष्ट्र पुलिस ने 10 दिन पहले लापता हुए शिवसेना के स्थानीय पदाधिकारी अशोक ढोडी का पता लगाने के लिए आठ टीमें बनाई हैं और इस घटना के सिलसिले में चार लोगों को हिरासत में लिया है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बुधवार को यह जानकारी दी। ढोडी महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के दहानू विधानसभा क्षेत्र के समन्वयक हैं। वह 20 जनवरी को लापता हो गए थे। पुलिस ने ढोडी का पता लगाने के लिए अभियान शुरू किया है, लेकिन अब तक उनका पता नहीं चल पाया है।
पालघर जिला पुलिस अधीक्षक बालासाहेब पाटिल ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया, “हमने मामले के सिलसिले में कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है। उनमें से तीन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।” उन्होंने विश्वास जताया कि पुलिस आज (बुधवार) शाम तक मामले को सुलझाने में सफल हो जाएगी।
पाटिल ने कहा, “हमने मामले पर काम करने के लिए स्थानीय अपराध शाखा और पुलिस की आठ टीम गठित की हैं। पुलिस खुफिया जानकारी, तकनीकी डेटा और हिरासत में लिए गए संदिग्धों से एकत्रित जानकारी पर काम कर रही है। हालांकि, एक संदिग्ध के पुलिस हिरासत से भागने के बाद जांच थोड़ी पेचीदा हो गई है।”
उन्होंने बताया कि शुरुआती जांच में सामने आया है कि ढोडी के लापता होने का संबंध उनके परिवार के भीतर संपत्ति से जुड़े विवाद से हो सकता है। पाटिल के अनुसार, ढोडी को आखिरी बार 20 जनवरी को घोलवाड़ से करीब 15 किलोमीटर दूर स्थित दहानू की ओर जाते हुए देखा गया था। उन्होंने बताया कि ढोडी शाम चार बजे दहानू पहुंचे और शाम छह बजे घोलवाड़ लौटे।
पुलिस के मुताबिक, जांच दल मोबाइल ट्रैकिंग और अन्य तकनीकी निगरानी विधियों का इस्तेमाल कर ढोडी का पता लगाने की कोशिशों में जुटा है। उसने बताया कि ढोडी की पत्नी को मामले में कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता का संदेह है, जिसके चलते घोलवाड़ थाने में एक प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, इन व्यक्तियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 140 (3) (1) (हत्या या फिरौती के लिए अपहरण), 142 (गलत तरीके से बंधक बनाना), 351 (2) (आपराधिक धमकी), तीन (5) (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया है।