सुनील तिवारी की याचिका पर चार सप्ताह में निर्णय लें : सुप्रीम कोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में आरोप तय करने पर रोक लगा दी थी। राज्य सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की,...
रांची, विशेष संवाददाता। पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी के सलाहकार सुनील तिवारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चार सप्ताह में निर्णय लेने का निर्देश झारखंड हाईकोर्ट को दिया है। हाईकोर्ट ने सुनील तिवारी के खिलाफ यौन उत्पीड़न केस में आरोप तय करने के मामले पर 31 जुलाई को रोक लगा दी थी। इसके खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस मामले की जांच पूरी कर पुलिस ने आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इस पर ट्रायल कोर्ट की ओर से आरोप गठन की प्रक्रिया शुरू की गयी थी। सुनील तिवारी ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने 31 जुलाई को आरोप गठन पर रोक लगा दी थी।
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