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झालसा के नए भवन के निर्माण पर केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब

अदालत ने पूछा, कब तक राशि उपलब्ध होगी, मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीThu, 19 Sep 2024 02:45 PM
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रांची। विशेष संवाददाता झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एसएन प्रसाद व जस्टिस एके राय की खंडपीठ में अदालतों की सुरक्षा और मौलिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने दोनों सरकारों से पूछा है कि झालसा के नए भवन निर्माण के लिए कब तक राशि उपलब्ध करा दी जाएगी। अदालत ने सरकार की ओर से निर्माण कार्य के लिए हाईकोर्ट से कंसेंट देने के बाद ही कार्य कराने के जवाब पर कड़ी नाराजगी भी जताई। मामले में अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी।

पिछली सुनवाई के दौरान अदालत के सरकार से पूछा था कि जिला अदालतों में मौलिक सुविधाएं कब तक उपलब्ध करा दी जाएगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य की जिला अदालतों में कई बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। कई जिला अदालतों का भवन जर्जर स्थिति में है। इस कारण वकीलों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हाईकोर्ट के नजदीक झालसा के नए भवन का निर्माण कार्य सरकार को जल्द शुरू करना चाहिए। इसके फंड के लिए तकनीकी स्वीकृति भी मिल चुकी है। प्रशासनिक स्वीकृति मिलना बाकी है। डोरंडा स्थित झालसा के नए भवन में आडिटोरियम, मध्यस्थता हाल आदि की सुविधा नहीं है। झालसा के नए भवन के लिए हाईकोर्ट के बगल में जमीन भी मिल चुकी है, जिसमें बाउंड्री वाल भी बनी हुई है। अब इसका निर्माण कार्य शुरू किया जाना है। वर्ष 2018 में 48 करोड़ रुपए की तकनीकी स्वीकृति दी गई थी। कार्य जल्दी शुरू नहीं होने से निर्माण की लागत बढ़ती जाएगी। महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि नए झालसा भवन के निर्माण सहित जिला अदालतों में बुनियादी सुविधा को लेकर राज्य सरकार अपने स्तर से प्रयासरत है। सरकार समीक्षा करेगी कि जिला अदालत में कहां-कहां निर्माण कार्य जरूरी है।

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