अग्रवाल बंधु हत्याकांड में सजायाफ्ता धर्मेद्र को जमानत देने से हाईकोर्ट को इनकार
रांची में, हाईकोर्ट ने हेमंत और महेंद्र अग्रवाल हत्याकांड के सजायाफ्ता धर्मेंद्र कुमार तिवारी को जमानत देने से इनकार कर दिया। तिवारी मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी का अंगरक्षक था, जिसने गोली चलाई थी। निचली...
रांची, विशेष संवाददाता। लालपुर निवासी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल हत्याकांड के सजायाफ्ता धर्मेंद्र कुमार तिवारी को जमानत देने से हाईकोर्ट ने बुधवार को इनकार कर दिया है। धर्मेंद्र की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। तिवारी इस हत्याकांड के मुख्य आरोपी लोकेश कुमार चौधरी का अंगरक्षक था और उसी की गोली से दोनों कारोबारी भाइयों की हत्या हुई थी। लोकेश चौधरी को जमानत देने से हाईकोर्ट ने पहले ही इनकार कर दिया है। आरोप है कि धर्मेंद्र ने लोकेश के कहने पर अपनी बंदूक से गोली चलाई थी, जिससे हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल की मौत हो गई थी। धर्मेंद्र आर्मी से सेवानिवृत्त हुआ था। वह लोकेश चौधरी के बॉडीगार्ड के रूप में काम करता था। पुलिस की जांच में यह बात आई थी कि गोली धर्मेंद्र कुमार की राइफल से ही चली थी। पुलिस ने घटनास्थल से बरामद खोखा एवं धर्मेंद्र के राइफल दोनों की जांच की थी। इस हत्याकांड में निचली अदालत ने जून 2023 में लोकेश कुमार चौधरी, सुनील सिंह और धर्मेंद्र कुमार तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लोकेश और धर्मेंद्र ने निचली अदालत द्वारा सुनाई सजा को हाईकोर्ट में क्रिमिनल अपील दायर कर क्रिमिनल अपील तैयार कर चुनौती दी है।
क्या है मामला
लोकेश चौधरी ने लालपुर निवासी हेमंत अग्रवाल और महेंद्र अग्रवाल को अशोक नगर स्थित एक न्यूज चैनल के कार्यालय में 6 मार्च 2019 को बुलाया था। विवाद होने पर उनकी गोली मारकर हत्या की गयी थी। इस मामले में अरगोड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
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