Notification Icon
Hindi Newsझारखंड न्यूज़जमशेदपुरPatna High Court Orders Resolution Meeting for Takht Shri Harmandir Ji Patna Sahib Management Committee Elections

तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब कमेटी चुनाव का मार्ग प्रशस्त

पटना हाईकोर्ट ने तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब प्रबंधन कमेटी के चुनाव के लिए 15 सितंबर को बैठक आयोजित करने का आदेश दिया है। इस फैसले से महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह को राहत मिली है जबकि प्रधान जगजोत...

Newswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुरWed, 28 Aug 2024 12:21 PM
share Share

गुरु गोविंद सिंह जी की जन्मस्थली तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब प्रबंधन कमेटी के चुनाव का मार्ग प्रशस्त हो गया है। पटना हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए सभी पक्षों को बैठकर इस मामले का हल निकालने का आदेश जारी किया है। 15 सितंबर को बैठक होगी और उसमें पटना के जिला मजिस्ट्रेट, वरीय पुलिस अधीक्षक, एसडीओ, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सचिव शामिल होंगे। बैठक में ही चुनाव की प्रक्रिया तथा तिथि तय करने को अंतिम रूप दिया जाएगा। इधर, इस फैसले से महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह को बड़ी राहत मिली है। प्रधान जगजोत सिंह सोही, पूर्व महासचिव महेंद्र पाल सिंह ढिल्लन, उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह को भारी झटका लगा है। सरदार जगजोत सिंह सोही गुट महासचिव इंद्रजीत सिंह को कमेटी से बाहर का रास्ता दिखाने के लिए जुटा हुआ था और आपातकालीन बैठक बुलाने का दबाव बना रखा था। पिछले वर्ष 17 जुलाई को ही कमेटी का कार्यकाल समाप्त हो चुका है और चुनाव प्रक्रिया पिछले साल जनवरी से शुरू हो गई थी। इसमें महासचिव सरदार इंद्रजीत सिंह, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव एवं सलाहकार को प्रतिवादी बनाया गया। सभी पक्षों को सुनने के बाद पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति न्यायाधीश राजीव राय के न्यायालय ने मंगलवार को आदेश जारी किया कि 15 सितंबर को बैठक होगी और उस बैठक में सभी पक्ष उपस्थित होंगे और चुनाव की प्रक्रिया तथा तिथि तय की जाए। इस फैसले पर राष्ट्रीय सनातन सिख सभा के राष्ट्रीय संयोजक कुलविंदर सिंह ने स्वागत करते हुए न्यायालय को धन्यवाद दिया है। उनके अनुसार न्याय की जीत हुई है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, पंजाब के सिख संगत का न्यायपालिका के प्रति भरोसा बढ़ा है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें