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Hindi Newsबिहार न्यूज़Tanti again included in EBC out from SC quota Bihar Govt notification on Supreme Court order

तांती फिर से अति पिछड़ा वर्ग में आए, एससी से बाहर हुए; सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अधिसूचना जारी

बिहार सरकार ने तांती, तंतवा जाति को अनुसूचित जाति (एससी) से बाहर करके इसे फिर से अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में शामिल कर दिया है। इस संबंध में सोमवार को अधिसूचना जारी कर दी गई।

Jayesh Jetawat हिन्दुस्तान, पटनाTue, 13 Aug 2024 05:20 AM
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बिहार में तांती समाज फिर से अति पिछड़ा वर्ग में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों इस जाति को अनुसूचित वर्ग (एससी) से बाहर करने का आदेश दिया था। इसके बाद बिहार की नीतीश सरकार ने सोमवार को अधिसूचना जारी कर तांती समाज को फिर से अति पिछड़ा वर्ग यानी ईबीसी में शामिल कर दिया है। बता दें कि साल 2015 में तांती और तंतवा जाति को ईबीसी से बाहर कर एससी में शामिल किया गया था। इसके खिलाफ अदालत में याचिका दाखिल की गई थी।

राज्य सरकार द्वारा सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा गया कि तांति और तंतवा जाति को 1 जुलाई 2015 को पान और स्वासी जाति में समायोजित किया गया था। इसके बाद तांति समाज को अनुसूचित जाति के आरक्षण का लाभ मिलने लगा। हालांकि, भीमराव अंबेडकर विचार मंच की ओर से इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई। इस मामले में सुनवाई करते हुए 15 जुलाई 2024 को शीर्ष अदालत ने नीतीश सरकार की साल 2015 वाली अधिसूचना को रद्द करने का आदेश सुनाया।

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सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार को तांती समाज को एससी वर्ग से हटाकर फिर से अति पिछड़ा वर्ग में शामिल करने के निर्देश दिए थे। इसी के तहत राज्य सरकार ने फिर से तांती और तंतवा जाति को अति पिछड़ा वर्ग में डाल दिया है। आगामी भर्तियों में अब इस समाज को ईबीसी कैटगरी के अनुरूप आरक्षण दिया जाएगा।

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