Principal s Salary Deduction for Midday Meal Fund Recovery in Purnea मध्य विद्यालय बहदुरा की प्रभारी प्रधानाध्यापिका के वेतन से वसूली जायेगी प्रतिमाह 20 फीसदी राशि, Purnia Hindi News - Hindustan
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मध्य विद्यालय बहदुरा की प्रभारी प्रधानाध्यापिका के वेतन से वसूली जायेगी प्रतिमाह 20 फीसदी राशि

-मध्याह्न भोजन योजना मद की दो लाख दस हजार पांच सौ एक रुपये वसूली को लेकर कार्रवाई पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। मध्य विद्यालय बहदुरा रुपौली की प्र

Newswrap हिन्दुस्तान, पूर्णियाSat, 17 May 2025 12:42 AM
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मध्य विद्यालय बहदुरा की प्रभारी प्रधानाध्यापिका के वेतन से वसूली जायेगी प्रतिमाह 20 फीसदी राशि

पूर्णिया, हिन्दुस्तान संवाददाता। मध्य विद्यालय बहदुरा रुपौली की प्रभारी प्रधानाध्यापिका के वेतन से प्रतिमाह 20 फीसदी राशि कटौती कर वसूली जायेगी। मध्याह्न भोजन योजना मद की दो लाख दस हजार पांच सौ एक रुपये वसूली को लेकर जिला शिक्षा विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संदर्भ में डीईओ प्रफुल्ल कुमार मिश्रा के निर्देश पर डीपीओ पीएम पोषण योजना शशि चंदन चौधरी ने डीपीओ स्थापना को विभागीय पत्र जारी कर दिया है। जारी पत्र के आलोक में मध्याह्न भोजन योजना मद की राशि वसूली के लिए मध्य विद्यालय बहदुरा रुपौली की प्रभारी प्रधानाध्यापिका के वेतन से प्रतिमाह 20 फीसदी राशि कटौती की जायेगी।

-डीईओ ने प्रधानाध्यापिका की अपील को किया अस्वीकृत : -जिला शिक्षा पदाधिकारी प्रफुल्ल कुमार मिश्रा के निर्देश पर डीपीओ पीएम पोषण योजना शशि चंदन चौधरी ने शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना को पत्र जारी कर विभागीय कार्रवाई करने को लेकर आदेश का अनुपालन करने का आग्रह किया गया है। जारी पत्र में डीपीओ पीएम पोषण योजना शशि चंदन चौधरी ने उल्लेख किया है कि मध्य विद्यालय बहदुरा रूपौली की प्रभारी प्रधानाध्यापिका रंजना कुमारी द्वारा मध्याह्न भोजन योजना में बरती गई अनियमितता के आलोक में कुल दो लाख दस हजार पांच सौ एक रूपये का दंड अधिरोपित किया गया था। इस आदेश के विरूद्ध रंजना कुमारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया के यहां अपील दायर की गई थी। सुनवाई के उपरान्त जिला शिक्षा पदाधिकारी, पूर्णिया द्वारा उनके अपील को अस्वीकृत कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप रंजना कुमारी को अधिरोपित दंड की राशि मध्याह्न भोजन योजना के खाता में तीन दिनों के अन्दर जमा करने का निदेश दिया गया था। मगर रंजना कुमारी द्वारा अद्यतन अधिरोपित दंड की राशि जमा नहीं की गई है और उनके द्वारा लगातार उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की जा रही है। अतः अनुरोध है कि 27 दिसंबर 2018 के विभागीय पत्रांक-2269 के निदेशानुसार दंण्डित अधिरोपित राशि उनको मिलने वाले वेतन की समग्र राशि का 20 प्रतिशत के हिसाब से प्रत्येक माह कटौती पूर्ण राशि की वसूली होने तक करते हुए मध्यान भोजन योजना पूर्णिया के बैंक खाता में कटौती की राशि हस्तांतरित करते हुए पीएम पोषण योजना कार्यालय को सूचित करें।

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