एकपक्षीय आदेश जारी करने से पहले करदाता को करें सूचित
Ghazipur News - गाजीपुर में अपर आयुक्त आनन्द कुमार सिंह और संयुक्त आयुक्त अरुण कुमार गौतम की अध्यक्षता में व्यापार मण्डलों और अधिवक्ता संघ के साथ बैठक हुई। बैठक में पंजीयन वृद्धि, ईट भट्ठा में कर की स्थिति और व्यापार...

गाजीपुर। राज्य कर कार्यालय में अपर आयुक्त आनन्द कुमार सिंह, जोन-प्रथम वाराणसी और संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) संभाग-बी वाराणसी,अरुण कुमार गौतम की अध्यक्षता में विभिन्न व्यापार मण्डलों तथा अधिवक्ता संघ के साथ बैठक हुई। इसमें पंजीयन वृद्धि, ईट भट्ठा में कर की स्थिति एवं व्यापार मण्डलों तथा अधिवक्ता संघ के द्वारा उठायी की समस्याओं के सम्बन्ध में चर्चा की गई। अशोक कुमार अग्रहरि ने आईटीसी की देयता के सम्बन्ध में पूछा। अपर आयुक्त राज्य कर ने उच्च न्यायालय की ओर से पारित न्याय निर्णयों का उल्लेख करते हुए बताया कि इस सम्बन्ध में जीएसटीएन काउंसिल द्वारा ही निर्णय लिया जा सकता है।
संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) वाराणसी ने व्यापारी का एकपक्षीय आदेश करने के पूर्व इस सम्बन्ध में करदाता को दूरभाष पर सूचित करने के लिए तथा व्यापार संघों के साथ नियमित रुप से मासिक बैठक करने लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। बैठक में जयसेन, उपायुक्त/कार्यालयाध्यक्ष राज्य कर खण्ड-1 गाजीपुर, सर्वेश कुमार सिंह, उपायुक्त राज्य कर खण्ड-3, राजेश ओझा, सहायक आयुक्त, डा० सतीश कुमार सिंह, राहुल मिश्रा, प्रभात कुमार सिंह, श्रीमती प्रतिभा राय तथा व्यापार मण्डल की ओर से विजय शंकर वर्मा, गुड्डू केशरी, अशोक कुमार अग्रहरि, प्रहलाद दास जायसवाल, असलम खां, अनुप वर्मा एवं लल्लन सिंह, महामंत्री जनपद ईट निर्माता समिति गाजीपुर उपस्थित रहे तथा व्यापार मण्डल द्वारा उक्त बैठक में उठायी गयी विभिन्न समस्याओं का उच्चाधिकारियों द्वारा निराकरण किया गया।
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