हत्या के मामले में दो को उम्रकैद, 15-15 हजार रुपया जुर्माना
-हत्या की घटना केनगर के कल्याणपुर गांव में हुई थी पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। 35 साल पुराने हत्या के एक मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। इसमें दो
पूर्णिया, कार्यालय प्रतिनिधि। 35 साल पुराने हत्या के एक मामले में अदालत ने फैसला सुनाया। इसमें दो लोगों को उम्रकैद की सजा दी गई। साथ ही अलग से 15-15 हजार रुपया जुर्माना भी लगाया गया। वहीं इसी मामले में दोषी ठहराए गए एक अन्य आरोपी के मामले को जुवेनाइल बोर्ड भेजा गया। उसने घटना के समय खुद को अवयस्क बताकर कोर्ट में आवेदन दाखिल किया था। उसके मामले में उम्र निर्धारण के बाद फैसला सुनाया जाएगा। शुक्रवार को द्वितीय अपर जिला व सत्र न्यायाधीश राजीव रंजन सहाय ने इस हत्या के जुर्म में केनगर थानाक्षेत्र के कल्याणपुर निवासी सुधीर महतो एवं मायानंद महतो को उम्रकैद की सजा सुनाकर सेन्ट्रल जेल पूर्णिया भेज दिया। इस मामले में कुछ आरोपियों की रिहाई भी हुई तो कुछ आरोपियों की स्वाभाविक मृत्यु भी हो गई। मामले के अपर लोक अभियोजक राहुल राजा ने बताया कि 22 नवंबर 1988 को यह घटना भूमि विवाद के कारण हुई थी। घटना को लेकर कल्याणपुर निवासी रमेश प्रसाद महतो ने केनगर थाने में कांड सं. 293/88 के तहत प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसमें उसने अपने रखवाले काझा निवासी मो. जब्बार की हत्या की बात कही थी।
....हर्वे-हथियार के साथ किया हमला:
घटना को लेकर रमेश प्रसाद महतो ने प्राथमिकी में कहा था घटना के दिन वे अपने घर पर थे उसी समय आरोपियों सहित 13 लोग भूमि विवाद को लेकर हर्वे-हथियार के साथ घर में घुस आए और मारपीट शुरू कर दी। उन लोगों ने तीर-धनुष, गड़ासा, कुल्हाड़ी आदि का इस्तेमाल कर घर के लोगों के साथ मारपीट करने लगे। इस मारपीट में उन्हें भी जख्म हुआ। वहीं मो. जब्बार, इस्माईल एवं दिगम्बर भी घायल हुआ। मारपीट के बाद जब सभी लोग चले गए तो सबसे अधिक घायल मो. जब्बार को ट्रैक्टर पर लाद कर पूर्णिया अस्पताल आने लगे। मगर रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया।
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