चुलाई शराब के धंधा में महिला समेत का पांच-पांच साल कैद
मुजफ्फरपुर में, चुलाई शराब के धंधे में दोषी पाए गए पवन राम और उनकी भाभी सोनिया देवी को विशेष उत्पाद कोर्ट ने पांच-पांच साल की सजा सुनाई। उन पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। यह कार्रवाई...
मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। चुलाई शराब का धंधा करने में दोषी पाए गए मीनापुर के बहादुरपुर निवासी पवन राम और उसके भाई की पत्नी सोनिया देवी को विशेष उत्पाद कोर्ट ने गुरुवार को पांच-पांच साल कैद की सजा सुनाई। विशेष न्यायाधीश मिथिलेश कुमार ने दोनों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त तीन-तीन माह की सजा काटनी होगी।
विशेष लोक अभियोजक डॉ. दिनेश कुमार ने बताया कि मामले में छह गवाहों का बयान दर्ज करवाया और कोर्ट में साक्ष्य पेश किए गए। इसके आधार पर सजा सुनाई गई है। उन्होंने बताया कि मीनापुर थाने के दारोगा हरेराम पासवान 30 दिसंबर 2021 को छापेामरी की थी। इसमें पवन राम और सोनिया देवी को शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। वहीं, एक कार की डिक्की से और घर से गैलन में 20 लीटर देसी शराब जब्त की गई थी। पवन व सोनिया को जेल भेजने के बाद मीनापुर पुलिस ने चार फरवरी 2022 को चार्जशीट दाखिल की थी। इस केस में नामजद तपेश्वर राम की पत्नी, एक पुत्र व एक बहू के खिलाफ अभी जांच जारी है।
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