मूर्ति चोरी के आरोपी को छह माह कारावास की सजा
अरवल, निज प्रतिनिधि 16 जुलाई की रात्रि गांव के ही पप्पू कुमार द्वारा मंदिर के मुख्य द्वार को तोड़कर मंदिर में गोरिया बाबा के मूर्ति को विखंडित कर मूर्ति में लगे धातु पत्र को चुरा लिया गया।
अरवल, निज प्रतिनिधि सीजेएम मनीष कुमार पांडेय के न्यायालय ने मूर्ति चोरी के आरोप में सम्हरिया निवासी पप्पू कुमार को 6 माह कारावास की सजा सुनायी। इस संबंध में एपीओ विवेकानंद श्रीवास्तव ने बताया कि सम्हरिया गांव के धनंजय कुमार राय द्वारा कलेर थाना में 17 जुलाई 2024 को प्राथमिकी दर्ज कराकर शिकायत की गई थी कि गोरिया बाबा मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा 12 जुलाई को ग्रामीणों द्वारा संपन्न कराया गया था। 16 जुलाई की रात्रि गांव के ही पप्पू कुमार द्वारा मंदिर के मुख्य द्वार को तोड़कर मंदिर में गोरिया बाबा के मूर्ति को विखंडित कर मूर्ति में लगे धातु पत्र को चुरा लिया गया। घटना की सूचना पर 112 की पुलिस ने पहुंचकर आरोपी के घर की तलाशी ली तो चुराए गए मूर्ति का धातु पात्र बरामद किया गया।
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