धोखा देकर भाभी से बलात्कार, गर्भवती होने पर छोड़ा; देवर को 10 साल की जेल
पटना के बाढ़ में धोखा देकर भाभी से रेप करने वाले देवर को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने 16 साल बाद इस मामले पर अपना फैसला सुनाया।
बिहार के पटना सेशन कोर्ट ने धोखाधड़ी पूर्वक एक महिला से बलात्कार करने के आरोप में उसके देवर को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी देवर को अपनी भाभी से रेप के मामले में दोषी करार दिया। उसे 10 साल तक सश्रम कारावास के साथ ही 15 हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ेगा। जुर्माने की राशि नहीं देने पर ढाई साल की जेल अलग से काटनी पड़ेगी। यह मामला 16 साल पुराना है। पीड़ित भाभी गर्भवती भी हो गई थी।
पटना के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (प्रथम) संगम सिंह ने मामले में सुनवाई के बाद मंगलवार को आरोपी रजनीश कुमार पांडे को आईपीसी की विभिन्न धाराओं में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनाई। आरोपी पटना जिले के बाढ़ थाना इलाके के हसुआरा गांव का रहने वाला है। अदालत ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार, पटना को पीड़िता को मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है।
मामले के अपर लोक अभियोजक अरविंद कुमार सिन्हा ने बताया कि दोषी व्यक्ति ने अपनी भाभी को उसके साथ शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए थे। पीड़िता जब गर्भवती हो गई, तो उसने उसे रखने से इनकार कर दिया। साल 2008 में इस मामले में पीड़िता की ओर से शिकायत दर्ज कराई गई थी। जांच होने के बाद इस केस को सुनवाई के बाद पटना सेशन कोर्ट को सौंप दिया गया था।