पूर्व एडीएम की पीएफ राशि निकासी पर नहीं आया मार्गदर्शन
सृजन घोटाला सामान्य प्रशासन विभाग से मांगा गया था मार्गदर्शन पीरपैंती के पूर्व बीडीओ

भागलपुर, वरीय संवाददाता। पूर्व जिला भू-अर्जन पदाधिकारी (डीएलएओ) राजीव रंजन सिंह की सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाली राशि रुकी हुई है। उन्हें पीएफ की राशि नहीं दी गई है। जबकि हाईकोर्ट के आदेश के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने राशि देने को कहा था। एडीएम रैंक के अधिकारी राजीव सिंह सृजन घोटाला में चार्जशीटेड हैं और जेल भी गए हैं। दरअसल, जिला प्रशासन ने विभाग से मार्गदर्शन मांगा है कि आरोपित अधिकारी फिलवक्त जमानत पर हैं। अभी मामला सीबीआई कोर्ट में विचाराधीन है। आरोपित पदाधिकारी के खिलाफ मुख्य जांच आयुक्त के यहां विभागीय कार्यवाही भी लंबित है। ऐसे में यदि राजीव सिंह मुजरिम करार देते हैं तो घोटाले में डूबी सरकारी राशि की वापसी कैसे होगी? जिला प्रशासन के इस यक्ष सवाल पर पिछले एक माह से पटना में माथापच्ची चल रही है कि क्या करें, न करें? बता दें कि सृजन घोटाला के आरोप में जेल से निकलने के बाद से ही आरोपित पदाधिकारी सेवानिवृत्ति उपरांत मिलने वाली राशि को लेकर पिछले दो साल से कागजी कार्रवाई कर रहे हैं।
इधर, एक अन्य मामले में पीरपैंती के पूर्व बीडीओ चंद्रशेखर झा के खिलाफ आरोपपत्र प्रपत्र-क गठित नहीं हो पाई है। दो माह पहले ही सामान्य प्रशासन विभाग ने सृजन मामले में चार्जशीटेड होने पर पूर्व बीडीओ पर हुई प्रशासनिक कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी थी। जो अब तक अप्राप्त है। अब सामान्य शाखा से पीरपैंती प्रशासन को दोबारा रिमाइंडर देने की कवायद चल रही है। जेल में बंद पूर्व सहायक नाजिर अमरेंद्र यादव की वीसी से पेशी को लेकर नई तारीख तय नहीं हुई है।
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