Hindi Newsऑटो न्यूज़Nexon EV Fire Case Court Orders To Refund Rs 16.95 Lakh

टाटा मोटर्स को लगा बड़ा झटका, कार ओनर को लौटाएगी 16.95 लाख रुपए, नेक्सन EV में लगी थी आग; जानिए मामला

  • हैदराबाद की एक कंज्यूमर कोर्ट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में टाटा मोटर्स को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि वो नेक्सन EV कार ओनर को उसकी कार की पूरी कीमत वापस करे।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानFri, 27 Sep 2024 08:59 AM
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हैदराबाद की एक कंज्यूमर कोर्ट ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में टाटा मोटर्स को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने कंपनी को आदेश दिया है कि वो नेक्सन EV कार ओनर को उसकी कार की पूरी कीमत वापस करे। कार मालिक का नाम जोनाथन ब्रेनार्ड है। उन्होंने अपनी कार में आग लगने की शिकायत की थी। कोर्ट ने माना कि कार में आग मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से लगी थी। इसके साथ ही जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने ब्रेनार्ड को हुए मानसिक तनाव के लिए मुआवजा भी देने का आदेश दिया।

क्या है पूरा मामला?

>> यह मामला जून 2023 का है। तब ब्रेनार्ड की टाटा Nexon EV कार में अचानक आग लग गई थी। यह घटना तेलंगाना में हुई थी। उस समय ब्रेनार्ड कार चला रहे थे। इस घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तब ब्रेनार्ड ने बताया था कि उनकी कार 38Km/h की रफ्तार से चल रही थी। तभी अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और कार में आग लग गई।

>> उन्होंने तुरंत कार से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग इतनी तेजी से फैली कि कार के डोर जाम हो गए थे। वो सिर्फ ड्राइवर साइड के दरवाजे से ही बाहर निकल पाए। इस घटना के बाद ब्रेनार्ड ने टाटा मोटर्स के खिलाफ कंज्यूमर कोर्ट में केस दायर कर दिया। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि कार में पहले से ही कई तरह की तकनीकी खराबी आ रही थी।

बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो रही थी
ब्रेनार्ड ने अपनी शिकायक में कहा कि कार की बैटरी जल्दी डिस्चार्ज हो जाती थी। वहीं, 18% चार्ज होने पर कार चलना ही बंद कर देती थी। जब उन्होंने कार को सर्विस सेंटर में दिखाया तो वहां पहले तो उन्हें बताया गया कि कार की HV बैटरी खराब है। फिर बिना उनकी जानकारी के नई बैटरी लगाने की बजाय पुरानी रीफर्बिश्ड बैटरी लगा दी।

16.95 लाख रुपए लौटाने का आदेश
इस मामले की सुनवाई करते हुए हैदराबाद के जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने टाटा मोटर्स को ब्रेनार्ड को कार की पूरी कीमत 16.95 लाख रुपए वापस करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने मानसिक प्रताड़ना और चोटों के लिए 2.5 लाख रुपए का मुआवजा और मुकदमेबाजी की लागत के लिए 10,000 रुपए का भुगतान करने का भी आदेश दिया है।

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