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Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़Father rapes minor daughter beating her severely 20 years sentence

नाबालिग बेटी के साथ पिता की हैवानियत, रेप करने से पहले जमकर की पिटाई; 20 साल सजा

स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने दोषी पर कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया है। 20 साल की सजा भी सुनाई है।

Himanshu Kumar Lall देहरादून, हिन्दुस्तान, Thu, 11 July 2024 06:44 AM
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नाबालिग बेटी के साथ पिता की हैवानियत का मामला सामने आया था। नाबालिग बेटी ने आरोप लगाया था कि पिता शराब पीकर उसके साथ मारपीट करते हैं। यही नहीं, उसका रेप भी करते हैं। कोर्ट में मामला आने के बाद दोषी पिता को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

यह पूरा हैरान करने वाला मामला देहरादून में सामने आया है। नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के दोषी पिता को कोर्ट ने 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट की जज अर्चना सागर ने दोषी पर कुल 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

दोषी को न्यायालय परिसर से हिरासत में वारंट बनाकर जेल भेज दिया गया है। शासकीय अधिवक्ता अल्पना थापा ने बताया कि 22 जून 2019 को बाल कल्याण समिति एक नाबालिग लड़की को अपने साथ पटेलनगर थाने लेकर पहुंची। नाबालिग लड़की ने बताया था कि उसके पिता रोज शराब पीकर घर आते हैं।

उसके साथ मारपीट करते हैं और रेप करते हैं। पीड़िता के मजिस्ट्रेटी बयान भी दर्ज कराए गए। इन बयानों के आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पटेलनगर पुलिस ने मामले में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे का ट्रायल स्पेशल पोक्सो कोर्ट में चला।

अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह पेश किए गए। सभी गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

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