14 साल की नाबालिग से रेप कर साहिल हुआ था फरार, 20 साल अब जेल में कटेगी रात
- 23 जून 2022 को आरोपी साहिल उर्फ वसीम के खिलाफ कालसी थाने में पॉक्सो और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे में पुलिस ने नियत समय पर चार्जशीट दाखिल की और ट्रायल शुरू हुआ।
14 साल की नाबालिग लड़की से रेप के दोषी को कड़ी सजा सुनाई गई है। रेप के दोषी की अब 20 साल तक जेल में रात कटेगी।फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट ने दोषी पर कुल 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि कालसी क्षेत्र के एक व्यक्ति ने अपनी 14 वर्षीय की बेटी के साथ हुए दुष्कर्म की शिकायत की थी। आरोप था कि क्षेत्र में रहने वाला साहिल उर्फ वसीम उनकी बेटी के स्कूल के चक्कर काटता है।
उसके साथ बार-बार छेड़खानी करता है। साहिल एक दिन उनकी बेटी को घर के पीछे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। परिजनों ने देखा तो आरोपी अपनी बाइक छोड़कर मौके से फरार हो गया। बेटी ने पूछताछ में बताया कि आरोपी पहले भी यह हरकत कर चुका है।
23 जून 2022 को आरोपी साहिल उर्फ वसीम के खिलाफ कालसी थाने में पॉक्सो और दुष्कर्म की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमे में पुलिस ने नियत समय पर चार्जशीट दाखिल की और ट्रायल शुरू हुआ।
अभियोजन की ओर से कुल सात गवाह मुकदमे में पेश किए गए। डीएनए जांच व अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने साहिल उर्फ वसीम को दुष्कर्म का दोषी पाया। इनके आधार पर ही उसे 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। उस पर अलग-अलग धाराओं में 55 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। आरोपी का कोर्ट से वारंट बना जेल भेज दिया गया।
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