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Hindi Newsउत्तराखंड न्यूज़काशीपुरCourt Sentences Contractor Jaswant to 3 Months Jail and 90 000 Fine for Check Bounce

चेक बाउंस के आरोपी को तीन माह की सजा

चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने जसवंत ठेकेदार को तीन माह की कैद और 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जसवंत ने 2020 में 75 हजार रुपये का सीमेंट उधार लिया था, लेकिन चेक का भुगतान नहीं हुआ।...

Newswrap हिन्दुस्तान, काशीपुरWed, 18 Sep 2024 12:53 PM
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चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने जसवंत ठेकेदार को तीन माह की कैद और 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मैसर्स बिंदल एसोसिएटस ने अपने अधिवक्ता विपिन अग्रवाल के माध्यम से एसीजे द्वितीय की अदालत में वाद दायर किया था कि जसवंत सिंह जस्सा, राजकीय ठेकेदार,निवासी ग्राम अलखदेवा थाना गदरपुर ने उससे 75 हजार रुपये का सीमेंट वर्ष 2020 में उधार क्रय किया था। इसके संबंध में उसने चेक जारी किया। चेक भुगतान के लिए बैंक में पेश करने पर इसका भुगतान नहीं हो सका। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी जसवतसिंह उर्फ जस्सा पर दोष सिद्ध कर तीन माह की कैद और 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

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