चेक बाउंस के आरोपी को तीन माह की सजा
चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने जसवंत ठेकेदार को तीन माह की कैद और 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जसवंत ने 2020 में 75 हजार रुपये का सीमेंट उधार लिया था, लेकिन चेक का भुगतान नहीं हुआ।...
चेक बाउंस के एक मामले में अदालत ने जसवंत ठेकेदार को तीन माह की कैद और 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मैसर्स बिंदल एसोसिएटस ने अपने अधिवक्ता विपिन अग्रवाल के माध्यम से एसीजे द्वितीय की अदालत में वाद दायर किया था कि जसवंत सिंह जस्सा, राजकीय ठेकेदार,निवासी ग्राम अलखदेवा थाना गदरपुर ने उससे 75 हजार रुपये का सीमेंट वर्ष 2020 में उधार क्रय किया था। इसके संबंध में उसने चेक जारी किया। चेक भुगतान के लिए बैंक में पेश करने पर इसका भुगतान नहीं हो सका। परिवाद पर सुनवाई कर अदालत ने आरोपी को कोर्ट में तलब किया। सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी जसवतसिंह उर्फ जस्सा पर दोष सिद्ध कर तीन माह की कैद और 90 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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