चरस तस्करी के दोषी को तीन साल की कैद
चम्पावत में एक चरस तस्कर को तीन साल की कैद और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यदि जुर्माना नहीं भरा गया, तो अतिरिक्त तीन महीने की सजा भुगतनी होगी। जून 2019 में पुलिस ने आरोपी के पास से 380...
चम्पावत। चरस तस्करी के दोषी को तीन साल कैद की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगा है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। मिली जानकारी के अनुसार जून 2019 में कोतवाली पुलिस रूटीन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग में धौन के समीप राजेंद्र सिंह निवासी गांव गौंच, जहानाबाद, जिला पीलीभीत हाल निवासी गोंसाई नगर, हल्द्वानी के पास से 380 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोतवाली में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद विशेष सत्र न्यायाधीश अनुज कुमार संगल ने दोषी को तीन साल कैद और 25 हजार जुर्मानें की सजा सुनाई।
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