अभ्यर्थी प्रवक्ता पदों पर कर सकेंगे आवेदन, हाईकोर्ट नैनीताल का उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को आदेश
- उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रवक्ताओं के 613 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि सात नवंबर 2024 निर्धारित की गई थी। उक्त रिक्तियां वर्ष 2021-22 की थीं लेकिन रिक्तियां भरने के लिए परीक्षा का विज्ञापन 2024 में प्रकाशित हुआ।
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से प्रवक्ता पदों के लिए उन अभ्यर्थियों को भी आवेदन करने की अनुमति देने को कहा है, जिनकी आयु एक जुलाई 2021 को इन पदों के योग्य थी। मामले की सुनवाई न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ में हुई।
मामले में अंतरिम आदेश पारित करते हुए कोर्ट ने आयोग को ऑनलाइन पोर्टल एक सप्ताह के लिए खोलने के आदेश पारित किए हैं। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद आयोग ने ऑनलाइन पोर्टल इन अभ्यर्थियों के लिए एक सप्ताह के लिए पुन खोल दिया है।
मामले के अनुसार, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से प्रवक्ताओं के 613 पदों पर आवेदन की अंतिम तिथि सात नवंबर 2024 निर्धारित की गई थी। उक्त रिक्तियां वर्ष 2021-22 की थीं लेकिन रिक्तियां भरने के लिए परीक्षा का विज्ञापन 2024 में प्रकाशित हुआ।
इस कारण कई अभ्यर्थी जो वर्ष 2021 में आयुसीमा के लिहाज से इस परीक्षा में बैठने के पात्र थे, वह 2024 में निर्धारित अधिकतम आयु से ज्यादा के हो जाने के कारण अपात्र हो गए थे। इसके खिलाफ कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
सुरेंद्र सिंह एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य में अभ्यर्थियों की ओर से अधिवक्ता केतन जोशी ने पैरवी करते हुए कोर्ट में यह कहा कि जिस वर्ष सरकार द्वारा आयोग को रिक्त पद भरने का अधियाचन भेजा गया था, उसी वर्ष से अधिकतम आयु की गणना होनी चाहिए, न कि विज्ञापन प्रकाशन करने के वर्ष से।
अभ्यर्थियों के अधिवक्ता ने कहा कि आयोग और सरकार की लापरवाही के कारण अभ्यर्थियों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। न्यायाधीश न्यायमूर्ति थपलियाल ने इस मामले में अंतरिम आदेश पारित किया है। आयोग को दिए आदेश में कोर्ट ने कहा है कि अधिक आयु होने के कारण अपात्र हुए सभी अभ्यर्थियों की आयु की गणना 1 जुलाई 2021 से करते हुए आवेदन के लिए ऑनलाइन पोर्टल एक सप्ताह के लिए पुन खोला जाए।
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