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महाकुंभ में बम की फर्जी सूचना से हड़कंप, प्रयागराज में धारा 163 लागू, ये रहेगा बैन

  • प्रयागराज में बम की सूचना से शुक्रवार को खलबली मच गई। अंजान शख्स ने फोन सेक्टर 18 में बम होने की जानकारी दी, पुलिस सक्रिय हुई और छानबीन की गई तो पता चला कि सूचना फर्जी थी। जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (सीआरपीसी) की धारा 163 को 16 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक लागू किया गया है।

Srishti Kunj हिन्दुस्तान, संवददाता, प्रयागराजSat, 18 Jan 2025 09:52 AM
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प्रयागराज में बम की सूचना से शुक्रवार को खलबली मच गई। अंजान शख्स ने फोन सेक्टर 18 में बम होने की जानकारी दी, पुलिस सक्रिय हुई और छानबीन की गई तो पता चला कि सूचना फर्जी थी। जांच की गई तो प्रॉक्सी (फेक) कॉल निकली, जिसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली। मेला क्षेत्र में शनिवार को रक्षामंत्री को आना है। पुलिस शनिवार को होने वाले वीआईपी दौरे की तैयारी कर रही थी कि इस बीच नगर निगम के एक कर्मचारी के मोबाइल पर अंजान नंबर से कॉल आई। फोन करने वाले ने सेक्टर 18 में बम होने की जानकारी दी।

परेशान कर्मचारी ने सभी काम छोड़कर इसकी जानकारी अपने विभाग के अधिकारियों को दी। विभाग के अफसरों के जरिए पुलिस अफसरों और कंट्रोल रूम को जानकारी हुई तो खलबली मच गई। मौके पर पुलिस के के अधिकारी अधिकारी बम निरोधक दस्ते सहित अन्य टीमों लेकर वहां पहुंच गए। चेकिंग शुरूकी गई। ट्रेस किया गया तो पता चला कि प्रॉक्सी कॉल थी। डीआईजी कुम्भ वैभव कृष्ण ने बताया कि नगम निगम के कर्मचारी के पास अंजान नंबर से कॉल आई थी, उसने कंट्रोल रूम में सूचित किया था। बम की सूचना फर्जी थी। इस मामले में आगे की जांच की जा रही है।

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जिले में 28 फरवरी तक लागू रहेगी धारा 163

महाकुम्भ, गणतंत्र दिवस, मौनी अमावस्या, वसंत पंचमी, संत रविदास जयंती, महाशिव रात्रि सहित अन्य त्योहारों और महत्वपूर्ण आयोजनों को देखते हुए जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (सीआरपीसी) की धारा 163 को 16 जनवरी से 28 फरवरी 2025 तक लागू किया गया है। अपर पुलिस आयुक्त एन कोलान्ची ने बताया कि यह आदेश जिले में शांति व्यवस्था के लिए जारी किया गया है। जुलूस आदि पर प्रतिबंध रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसका पालन सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। बता दें, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 163) को एक जुलाई 2023 में लागू किया गया है। पहले इसे भारतीय दंड संहिता (सीआरपीसी) 144 के नाम से जाना जाता था।

यह रहेगा प्रतिबंध

- चाइनीज मांझा के उपयोग और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध।

- बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं, केवल प्रशासनिक और पुलिस कार्यों में छूट।

- सिख समुदाय की कृपाण और दिव्यांगों के सहायक डंडे को छोड़कर किसी प्रकार के हथियार और लाठी-डंडा पर रोक ।

- रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का उपयोग वर्जित।

- सड़क पर धार्मिक आयोजनों की अनुमति नहीं।

- परीक्षाओं के दौरान केंद्र के 200 गज के दायरे में ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग प्रतिबंधित ।

- परीक्षा केंद्र के पास भीड़ पर कार्रवाई, फोटोस्टेट मशीनें संचालित नहीं होंगी।

- असामाजिक गतिविधियों और अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी।

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