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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़उन्नावUnnao Court Sentences Mother and Son to Life Imprisonment for Dowry Death

उन्नाव में दहेज हत्यारोपी सास व पति को आजीवन कारावास की सजा

उन्नाव की जिला जज ने दहेज हत्या के मामले में दोषी मां और बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पिता ने अपनी बेटी ज्योति की आकस्मिक मौत के बाद दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। अदालत ने दोनों पर...

Newswrap हिन्दुस्तान, उन्नावWed, 18 Sep 2024 07:11 PM
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उन्नाव,संवाददता। जिला जज की न्यायालय ने बुधवार को दहेज हत्या के एक साल पुराने मामले में दोषी मां व बेटे को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोनों पर दस-दस हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। आसीवन थाना क्षेत्र के पाठकपुर गांव निवासी सुरेश पुत्र छोटा ने 18 अगस्त 2023 को विवाहित पुत्री ज्योति की हुई आकस्मिक मौत पर उसके पति रेखलाल उर्फ लेखलाल व उसकी मां सीमा पत्नी परशुराम पासी पर दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पिता ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि उसकी बेटी ज्योति की शादी 14 जून 2022 को आसीवन थाना क्षेत्र के खरगौरा गांव निवासी परशुराम के पुत्र रेखलाल उर्फ लेखलाल के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही ससुरालीजन बेटी को अक्सर दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे। उसने इस बात की जानकारी उसे भी दी थी। एक बार ससुराल पक्ष के लोगों के बीच में समझौता कराकर पुत्री को वापस उसकी ससुराल छोड़ आया था। 18 अगस्त 2023 को सूचना मिली पुत्री ज्योति का शव घर में फांसी के फंदे से लटक रहा है। सूचना पर जब उसकी ससुराल पहुंचा तो घर पर कोई मौजूद नहीं था। उसने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने नायब तहसीलदार की निगरानी में शव का पंचनामा कराकर शव का पोस्टमार्टम कराकर परिवारीजनों को सौंप दिया। पिता की तहरीर पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित पति रेखलाल उर्फ लेखलाल को 20 अगस्त 2023 को तो उसकी मां सीमा को 6 अक्टूबर 2023 को गिरफ्तार करते हुए जेल भेज दिया। मुकदमें की विवेचना तत्कालीन बांगरमऊ सीओ विजय आनंद ने की। उन्होंने मुकदमे से संबंधित सभी साक्ष्यों को जुटाते हुए 17 नवंबर 2023 को न्यायालय में दोनों आरोपितों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। मुकदमे की लगातार सुनवाई जिला जज की न्यायालय में चल रही थी। जिला जज ने दोनों आरोपितों पर मुकदमे के अलावा हत्या की धारा का वैकल्पिक चार्ज बढ़ाकर सुनवाई की। बुधवार को मुकदमे की अंतिम सुनवाई न्यायालय में पूरी हुई। अभियोजन पक्ष से जिला शासकीय अधिवक्ता अनिल त्रिपाठी की ओर से पेश की गई दलीलों व विवेचनाधिकारी द्वारा आरोप पत्र में प्रस्तुत किए गए साक्ष्यों को तर्कसंगत मानते हुए जिला जज प्रतिमा श्रीवास्तव ने आरोपितों को दहेज हत्या में दोषमुक्त करार दिया। जबकि न्यायाधीश ने हत्या के वैकल्पिक चार्ज में मां सीमा व बेटे का दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है।

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