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सुलतानपुर:पत्नी के हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा
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Newswrap हिन्दुस्तान, सुल्तानपुरMon, 12 Aug 2024 01:11 PM
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सुल्तानपुर। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कार में पत्नी की गला दबाकर हत्या करने के दोषी पति को जिला जज जय प्रकाश पांडेय की अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 11 लाख रूपए का अर्थदंड भी लगाया है। लखनऊ के पारा मानक नगर निवासी राहुल ने 13 अगस्त 2023 को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर कूरेभार थाना के मुजेश स्थित टोल प्लाजा के पास कार में पत्नी मोनिका गुप्ता की गला दबाकर हत्या कर दी थी। मृतका के पिता रायबरेली निवासी उमाशंकर गुप्ता ने दामाद राहुल मिश्र के खिलाफ कूरेभार थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।
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