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UP Old Age Pension: यूपी में कैसे मिलती है वृद्धावस्था पेंशन, कैसे खुलता है खाता, किसे मिलता लाभ, क्या कागज चाहिए ?

UP Old Age Pension: अगर आप यूपी के निवासी हैं और आपकी उम्र 60 साल या उससे अधिक है तो आप वृद्धा पेंशन पाने के हकदार हैं। जानिए वृद्धा पेंशन पाने की प्रक्रिया और कौन हैं पेंशन के पात्र।

Atul Gupta लाइव हिंदुस्तान, लखनऊWed, 12 Oct 2022 05:47 PM
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उत्तर प्रदेश सरकार अपने राज्य के नागरिकों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चलाती है। उन्हीं में से एक है वृद्धा पेंशन योजना। इस योजना के तहत राज्य में रहने वाले वरिष्ठ नागरिकों को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है।  जो उम्मीदवार इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं वो उत्तर प्रदेश की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।  

इस स्कीम का उद्देश्य राज्य के वृद्ध नागरिकों को आर्थिक रूप से मजबूत करना है ताकि वृद्धावस्था में उन्हें छोटी-मोटी जरूरतों के लिए किसी पर निर्भर ना होना पड़े और उनकी आर्थिक रूप से मदद की जा सके। योजना का लाभ केवल उन उम्मीदवारों को प्रदान किया जाएगा जिन्‍होंने आवेदन प्रक्रिया को पूरा किया होगा।

योजना के लिए रजिस्ट्रेशन करने के उम्मीदवारों के लिए यूपी सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया है ताकि उम्मीदवार बिना किसी दिक्कत के आवेदन कर सकें और उन्हें सरकारी दफ्तरों के चक्कर ना लगाने पड़ें। रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी होने के उपरान्त सभी वृद्ध जन नागरिकों को योजना के माध्यम से प्रतिमाह 500 रूपए की पेंशन राशि दी जाएगी।

किन लोगों को मिलेगा योजना का लाभ?

इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को उत्तर प्रदेश का निवासी होना जरूरी है।
आवेदक जिसकी आयु 60 वर्ष और उससे अधिक है वह योजना के लिए पात्र है।
आवेदक का नाम बीपीएल सूची में पंजीकृत होना चाहिए।
आवेदक समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और समाज के पिछड़े वर्ग से होना चाहिए।

कौन-कौन से लगेंगे कागज?

आवेदक के जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र, घर के समझौते या संबंधित दस्तावेजों की प्रति।
अधिकृत प्राधिकारी द्वारा दिए गए जाति प्रमाण पत्र की प्रति।
आवेदक के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति।
आवेदक के आय प्रमाण पत्र की प्रति।
आवेदक के बैंक पासबुक विवरण की प्रति।
योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया

कैसे करें आवेदन?

यूपी वृद्धा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने के लिए समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट sspy-up.gov.in पर जाएं।
अब होम पेज में वृद्धावस्था पेंशन योजना का विकल्प पर क्लिक करें।
आवेदन करें का विकल्प आएगा वहां क्लिक करें। UP-Pension-Scheme
लिस्ट में से न्यू एंट्री फॉर्म के ऑप्शन पर क्लिक करें।
जिसके बाद आपके सामने फॉर्म खुल जाता है।Uttar Pradesh Old Age Pension Scheme
वहां आपको पूछी गयी जानकारियों जैसे- जनपद, तहसील, आवेदक का नाम, पति का नाम, जन्म तिथि आदि लिखे।
अब फॉर्म में सम्बन्धित दस्तावेजों को अपलोड करें।
जिसके बाद आपकी आवेदन प्रकिया पूरी हो जाती है।

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