Notification Icon
Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Relief for Afzal Ansari Now hearing on punishment in gangster case will be held in the first week of June

अफजाल अंसारी को राहत? गैंगस्टर में सजा पर अब सुनवाई जून के पहले सप्ताह में होगी

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा बढ़ाने की मांग में दाखिल सरकार की अपील पर आपत्ति के लिए अफजाल अंसारी के अधिवक्ता को समय दिया है। इससे अफजाल को कुछ राहत मिल गई है।

Yogesh Yadav विधि संवाददाता, प्रयागराजMon, 27 May 2024 06:00 PM
share Share

इलाहाबाद हाईकोर्ट में अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में मिली सजा बढ़ाने की मांग में दाखिल सरकार की अपील पर आपत्ति के लिए अफजाल अंसारी के अधिवक्ता को समय दिया है। इस कारण अफजाल की सजा स्थगित करने के मामले में सोमवार को भी सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इस मामले में अब अगली सुनवाई जून के पहले सप्ताह में होने की संभावना है। अफजाल अंसारी की अपील पर सोमवार को दोनों पक्षों की बहस लगभग पूरी हो गई। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह के समक्ष अफजाल अंसारी की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी एवं डीएस मिश्र व एडवोकेट उपेंद्र उपाध्याय और राज्य सरकार के अपर महाधिवक्ता पीसी श्रीवास्तव व दीपक मिश्र ने बहस की।

सुनवाई जून के पहले हफ्ते तक टलने को अफजाल के लिए फौरी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अफजाल इस बार भी गाजीपुर सीट से मैदान में उतरे हुए हैं। गाजीपुर में एक जून को वोटिंग है। हाईकोर्ट में चल रहे मामले के कारण ही अफजाल ने अपनी बेटी नुसरत को भी निर्दल प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा है। उन्हें डर था कि अगर फैसला उनके खिलाफ आया तो उम्मीद्वारी रद हो सकती है। ऐसे में अपने समर्थकों को बेटी नुसरत को वोट करने की अपील कर सकते थे। 

गौरतलब है कि अफजाल अंसारी को गैंगस्टर एक्ट में गाजीपुर की स्पेशल कोर्ट एमपी/एमएलए ने चार साल कैद की सजा सुनाई है, जिसके खिलाफ अफजाल अंसारी ने अपील दाखिल की है। अपील में सजा को रद्द करने की मांग की गई है। विधायक कृष्णानंद राय हत्याकांड के आधार पर मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और एजाजुल हक पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम किया गया था।

हाईकोर्ट ने पूर्व में अफजाल अंसारी की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इस पर अफजाल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने सजा पर स्थगनादेश देते हुए हाईकोर्ट को अपील का निस्तारण 30 जून तक करने का निर्देश दिया है।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें