बिजली चोरी में बुजुर्ग को मिली अनोखी सजा, जानें अदालत ने कैसे किया दंडित
एडीजे-विशेष न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंघल की अदालत ने बिजली चोरी के मामले में पकड़े गए एक आरोपी बुजुर्ग को उनकी 70 वर्ष की अवस्था को देखते उन्हें अनोखी सजा दी। अदालत उठने तक उन्हें वहीं बैठने और 15 हजार...
एडीजे-विशेष न्यायाधीश मुकेश कुमार सिंघल की अदालत ने बिजली चोरी के मामले में पकड़े गए एक आरोपी बुजुर्ग को उनकी 70 वर्ष की अवस्था को देखते उन्हें अनोखी सजा दी। अदालत उठने तक उन्हें वहीं बैठने और 15 हजार रुपये जुमाने से दंडित किया गया।
अभियोजन पक्ष से अधिवक्ता प्रमोद कुमार कुलश्रेष्ठ के मुताबिक बिजली विभाग के जेई लोकेश गौतम अपने क्षेत्र में 29 दिसंबर 2010 को चेकिंग कर रहे थे। गांव रामपुर शाहपुर में चेकिंग के दौरान सरकारी नलकूप तो बंद मिला।
लेकिन उसी नलकूप के ट्रांसफार्मर से केबिल डालकर बुद्धा खान अपना निजी नलकूप चलाते हुए मिले। इस पर जेई ने उनके खिलाफ विद्युत अधिनियम के तहत बुद्धा खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया।
बाद में इस मामले में अदालत में सुनवाई शुरू हो गई। बुधवार को अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर बुजुर्ग बुद्धा खान को बिजली चोरी का दोषी माना। अदालत ने बुजुर्ग के प्रति लचीला रुख अपनाते हुए अदालत उठने तक की सजा और 15 हजार रुपये अर्थदण्ड लगाया।
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