Notification Icon
Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़Ayodhya HC rejects Namaz plea on disputed site fined Rs 5 lakh on petitioner

अयोध्या: विवादित स्थल पर नमाज की याचिका खारिज, HC ने याचिकाकर्ता पर लगाया 5 लाख का जुर्माना

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष एक याचिका दाखिल कर अयोध्या के विवादित स्थल के एक हिस्से में नमाज पढ़ने की इजाजत दिए जाने की मांग की गई। न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए याची ट्रस्ट...

लखनऊ। विधि संवाददाता Thu, 20 Dec 2018 02:17 PM
share Share

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के समक्ष एक याचिका दाखिल कर अयोध्या के विवादित स्थल के एक हिस्से में नमाज पढ़ने की इजाजत दिए जाने की मांग की गई। न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए याची ट्रस्ट पर पांच लाख रुपये का हर्जाना लगाया है।

न्यायमूर्ति डीके अरोड़ा और न्यायमूर्ति आलोक माथुर की खंडपीठ ने अल-रहमान चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी शरीफ की ओर से दाखिल याचिका पर यह आदेश दिया। याचिका में मांग की गई थी कि हाईकोर्ट ने अपने फैसले में विवादित स्थल का एक हिस्सा मुसलमानोंको दिया था। लिहाजा मुसलमानों वाले हिस्से में नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए।

न्यायालय ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि हाईकोर्ट के उक्त आदेश पर सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे किया है। इस सर्वविदित तथ्य के बावजूद उक्त याचिका दाखिल करना मात्रसस्ती लोकप्रियता पाने का तरीका प्रतीत होता है। इन टिप्पणियों के साथ न्यायालय ने याचिका खारिज कर दी और याची पर हर्जानालगा दिया।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें