यूपी में अब आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र से भी जुड़ेगा आधार, शासन ने सभी डीएम को जारी किया आदेश
उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। शासन से इस सम्बन्ध में आदेश जारी हो गया है।
Aadhar Compulsory: उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद ने आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र बनवाने के नाम पर होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। राजस्व परिषद की सचिव और आयुक्त मनीषा त्रिघाटिया ने सोमवार को इस संबंध में सभी डीएम को निर्देश भेज दिया है।
जिले स्तर पर आय, जाति, निवास और हैसियत प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। इसके लिए अभी आधार की छाया प्रति तो ली जाती है, लेकिन इसे लिंक नहीं किया जाता था। लोग अपनी जरूरतों के आधार पर इसे बनावते रहते हैं। नियमत: यह प्रमाण पत्र तीन साल के लिए मान्य होता है। इसीलिए इसको रोकने के लिए आधार को लिंक करना अनिवार्य कर दिया गया है।
राजस्व परिषद ने 18 से कम आयु के बच्चों के लिए बायोमेट्रिक के साथ आधार नामांकन पर्ची या बायोमेट्रिक अपेड पहचान पर्ची को लिंक करना अनिवार्य किया है। जन्म प्रमाण पत्र, स्कूल प्रधानाचार्य द्वारा जारी प्रमाण पत्र मान्य होगा। माता-पिता द्वारा बनवाया गया राशन कार्ड, भी मान्य होगा। भूतपूर्व सैनिकों के मामले में ईसीएचएस कार्ड या कम्रचारी राज्य बीमा निगम कार्ड मान्य होगा। इसके साथ ही अन्य जुड़े दस्तावेज मान्य होंगे।