अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया है तो सचेत हो जाइए। इनकम टैक्स की धारा 1961 के तहत पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च 2023 है।
UIDAI ने उन लोगों से अपने दस्तावेजों एवं जानकारियों को अपडेट कराने का आग्रह किया है, जिन्होंने अपना आधार (Aadhar Card) दस साल से पहले बनवाया था और उसके बाद कभी अपडेट नहीं कराया है।
अनुमान है कि कार्ड को आधार से जोड़ने पर मतदाताओं की संख्या में कुछ कमी आएगी। मगर, यह कमी कितनी होगी, कार्ड के आधार से पूरी तरह जुड़ने के बाद ही सामने आ आएगा।
सरकारी अधिकारी ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सचिवों के साथ बातचीत के बाद उठाया गया, जहां अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिक के बाद की छात्रवृत्ति को डिजिटल करने का सुझाव दिया गया।
पैन को आधार से नहीं जोड़ने वाले करदाताओं को 500 रुपये से लेकर 1,000 रुपये तक का जुर्माना भरना होगा। हालांकि, इस तरह के पैन मार्च, 2023 तक चालू रहेंगे और करदाता आयकर रिटर्न दाखिल कर पाएंगे।
आज के समय में आधार कार्ड एक जरूरी डाॅक्यूमेंट बन गया है। बैंक से लेकर राशन की दुकान तक हर जगह आधार कार्ड जरूरी हो गया है। ऐसे में अगर आपका आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है तो आपको कई तरह का
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