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Hindi Newsउत्तर प्रदेश न्यूज़सीतापुरPOCSO Act 5 Years Imprisonment for Convicted Offenders in Sitapur

पाक्सो में पांच साल की सजा

सीतापुर में पॉक्सो एक्ट के तहत दोषी ठहराए गए हरेश और नीलू को 05 वर्ष की कारावास और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह सजा अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 14/विशेष न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई।

Newswrap हिन्दुस्तान, सीतापुरThu, 19 Sep 2024 05:03 PM
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सीतापुर। थाना बिसवां पर पंजीकृत मुकदमे में दोषसिद्ध दोषसिद्ध अभियुक्त हरेश, नीलू पुत्र रामसेवक निवासी ग्राम साण्डा जनपद सीतापुर को पॉक्सो एक्ट में प्रत्येक को 05 वर्ष कारावास और 10 हजार जुर्माना लगाया है। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या 14/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) ने यह सजा सुनाई।

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