रोजाना 13 महिलाओं की असुरक्षित गर्भपात से मौत : सीएमओ
Shahjahnpur News - शाहजहांपुर में विनोबा सेवा आश्रम के सहयोग से सुरक्षित गर्भ समापन एवं गर्भनिरोधक सेवाओं पर एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सीके मिश्रा ने कहा कि भारत में प्रतिदिन 13...

शाहजहांपुर, संवाददाता। विनोबा सेवा आश्रम के सहयोग से प्रसार संस्था एवं सांझ प्रयास नेटवर्क के संयुक्त तत्वावधान में सुरक्षित गर्भ समापन एवं गर्भनिरोधक सेवाओं को लेकर एक दिवसीय मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया। अध्यक्षता मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. सीके मिश्रा ने की। मीडिया प्रतिभागियों का स्वागत कमल सिंह ने किया, जबकि प्रसार संस्था के सचिव शिशुपाल भाई ने एमटीपी एक्ट (गर्भपात कानून) संशोधन 2021 पर विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 1971 के मूल एक्ट में 20 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति थी, जिसे अब संशोधित कर 24 सप्ताह कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि पर्याप्त भ्रूण विकृति, महिला की जान को खतरा, गर्भनिरोधक साधनों की विफलता या यौन हिंसा की स्थिति में महिला को गर्भपात का कानूनी अधिकार है।
मुख्य अतिथि डॉ. सीके मिश्रा ने कहा कि भारत में प्रतिदिन 13 महिलाओं की मृत्यु असुरक्षित गर्भपात के कारण होती है। देश में मातृ मृत्यु दर का 8% हिस्सा असुरक्षित गर्भपात से जुड़ा है। उन्होंने कहा कि अनचाहे गर्भ की स्थिति में तुरंत आशा, एएनएम या प्रशिक्षित डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। नौ सप्ताह तक की गर्भावस्था में दवाओं से गर्भपात संभव है, जबकि 20 से 24 सप्ताह तक विशेष परिस्थितियों में संशोधित एमटीपी एक्ट के तहत यह कानूनी रूप से संभव है। कार्यशाला में डॉ. पी श्रीवास्तव (एसीएमओ), एसएन त्रिपाठी (अपार शोध अधिकारी), वीरेंद्र शर्मा (डीएचईआईओ), विमला बहन (विनोबा सेवा आश्रम) एवं कमल सिंह (सांझ प्रयास) ने भी अपने विचार रखे और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया।
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