संभल जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से में रंगाई-पुताई की इजाजत, हाईकोर्ट से मुस्लिम पक्ष को राहत
- हाईकोर्ट ने ASI को एक हफ्ते के अंदर रंगाई-पुताई करा लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि रंगाई-पुताई सिर्फ मस्जिद के बाहरी हिस्से में होगी। बता दें कि मस्जिद कमेटी ने भी सिर्फ मस्जिद के बाहरी हिस्से में ही रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी।

Sambhal Jama Masjid News: यूपी के संभल की विवादित शाही जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से में रंगाई-पुताई की इजाजत इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दी है। इसे मुस्लिम पक्ष को राहत के तौर पर देखा जा रहा है। हाईकोर्ट ने एक हफ्ते के अंदर रंगाई-पुताई करा लेने का आदेश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि रंगाई-पुताई सिर्फ मस्जिद के बाहरी हिस्से में होगी। बता दें कि मस्जिद कमेटी ने भी सिर्फ मस्जिद के बाहरी हिस्से में ही रंगाई पुताई की इजाजत मांगी थी। अगली सुनवाई आठ अप्रैल को होगी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट में जस्टिस रंजन अग्रवाल की एकल पीठ ने बुधवार को मामले की सुनवाई की। संभल जामा मस्जिद कमेटी ने रमजान का महीना शुरू होने से पहले एएसआई से मस्जिद की रंगाई-पुताई की इजाजत मांगी थी। इसे खारिज किए जाने के बाद मस्जिद कमेटी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। मस्जिद की रंगाई-पुताई की मांग को लेकर हिंदू पक्ष का आरोप था कि इसके बहाने मस्जिद के निर्माण से छेड़छाड़ की जा सकती है।
बता दें कि हाईकोर्ट ने 27 फरवरी को हुई सुनवाई में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद में रमजान के पहले रंगाई पुताई की अनुमति देने के मामले में एएसआई को तीन अफसरों,मस्जिद के मुतवल्ली के साथ अविलंब परिसर का निरीक्षण कर इस बात की रिपोर्ट देने को कहा है कि परिसर में सफेदी, रखरखाव/मरम्मत की जरूरत है या नहीं। इसके बाद 28 फरवरी को संभल जामा मस्जिद की इंतजामिया कमेटी की याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई को संभल की जामा मस्जिद परिसर की साफ-सफाई कराने का निर्देश दिया, लेकिन रंगाई पुताई का आदेश नहीं दिया। कोर्ट ने मस्जिद की इंतजामिया कमेटी को अगली सुनवाई तक एएसआई की रिपोर्ट पर आपत्ति प्रस्तुत करने को कहा था।
इसके बाद चार मार्च को हुई सुनवाई में एएसआई की रिपोर्ट पर मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने आपत्ति दाखिल कर दी। उधर, एएसआई ने कोर्ट के आदेश के क्रम में परिसर में सफाई का काम शुरू होने की जानकारी दी। कोर्ट ने इंतजामिया कमेटी की आपत्ति और एएसआई के पूरक शपथ पत्र को रिकॉर्ड में शामिल कर पुनरीक्षण याचिका पर अगली सुनवाई के लिए 10 मार्च की तारीख लगा दी। 10 मार्च को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुरातत्व विभाग से एक और रिपोर्ट मांगी। कोर्ट ने एएसआई से पूछा कि ढांचे के बाहर सफेदी, अतिरिक्त रोशनी और सजावटी रोशनी की जरूरत है या नहीं। कोर्ट ने एएसआई को 24 घंटे में हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। कोर्ट के आदेश पर एएसआई ने अपना हलफनामा दाखिल किया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया (एएसआई) ने हाईकोर्ट को यह भी बताया कि मस्जिद के परिसर में साफ-सफाई का काम पूरा हो गया है।
12 मार्च यानी आज इस मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने संभल जामा मस्जिद कमेटी की बाहरी हिस्से की रंगाई-पुताई की मांग को स्वीकार कर लिया। साथ ही नॉर्म्स के मुताबिक इसे एक हफ्ते में पूरा करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने इसके साथ यह भी कहा कि यह काम बिना किसी छेड़छाड़ के और सिर्फ बाहरी हिस्से में होनी चाहिए। बिना छेड़छाड़ किए बाहर से रोशनी की सजावट भी की जा सकती है।
मामले में सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने एएसआई से रिपोर्ट मांगी। इस पर एएसआई ने कहा था कि मस्जिद की रंगाई पुताई की फिलहाल जरूरत नहीं है। परिसर की साफ-सफाई कराई जा सकती है। पूरे मामले में सुनवाई के बाद बुधवार को हाईकोर्ट ने मस्जिद कमेटी को संभल शाही जामा मस्जिद के बाहरी हिस्से की रंगाई-पुताई की इजाजत दे दी है।
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