राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक के खिलाफ वारंट
Prayagraj News - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने एमडी को 28 मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। इससे पहले कोर्ट ने आदेश दिया था...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने सीजेएम लखनऊ के माध्यम यह वारंट जारी करते हुए एमडी को 28 मई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने अमित कुमार की याचिका पर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने एमडी को आदेश दिया था कि याची श्रमिक का भुगतान करने तक प्रबंध निदेशक को वेतन भुगतान नहीं किया जाए। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया। साथ ही न एमडी कोर्ट में हाजिर हुए और न ही हाजिरी से छूट देने की कोई अर्जी दी गई।
इस पर कोर्ट ने जमानती वारंट जारी कर उन्हें तलब किया है। श्रम अदालत बरेली ने याची को दंडित करने का आदेश रद्द करते हुए बकाया वेतन सहित उसकी सेवा में बहाली का अवार्ड दिया। परिवहन निगम ने इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी, लेकिन निगम को कोई स्थगनादेश नहीं मिला। कोर्ट ने निगम की याचिका पर कर्मचारी से जवाब मांगा। दूसरी ओर याची ने भी अवार्ड का पालन करने की याचिका की। कोर्ट ने उसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अवार्ड निष्पादन की अर्जी दाखिल करें। याची ने उप श्रमायुक्त बरेली के यहां 18 अक्टूबर 2021 को निष्पादन अर्जी दी, जो अब तक निस्तारित नहीं की गई। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने निष्पादन अर्जी को छह माह में निस्तारण करने का आदेश दिया है। इसके बावजूद अर्जी विचाराधीन है। कोर्ट ने सड़क परिवहन निगम के एमडी को तलब किया। इस पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक ने हलफनामा दाखिल कर बिना शर्त माफी मांगी और आदेश के पालन के लिए समय मांगा। कोर्ट ने सात साल से न्यायालय के चक्कर लगा रहे याची का भुगतान करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि जब तक याची का भुगतान न कर दिया जाए, प्रबंध निदेशक का वेतन भुगतान न किया जाए। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया गया और न ही एमडी उपस्थित हुए तो जमानती वारंट जारी कर हाजिर होने का निर्देश दिया है।
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