वन चौकी में तोड़फोड़ के अभियुक्त को छह वर्ष कारावास
एक व्यक्ति को वन विभाग की चौकी में तोड़फोड़ और आगजनी करने के आरोप में 6 वर्ष की कारावास और 8,500 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आरोपी ने अपने साथी को छुड़ाने के लिए वन रक्षक पर हमला किया। न्यायालय...
साथी को छुड़ाने के लिए वन चौकी में घुसकर तोड़फोड़ व आगजनी करने के साथ ही वन कर्मियों के साथ गाली गलौज करने के आरोप सिद्ध होने पर अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने अभियुक्त को साढ़े आठ हजार रुपए अर्थदंड सहित छह वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
अभियोजन के अनुसार दियूरिया रेंज के वन रक्षक बृजपाल सिंह को 11 जुलाई 2021 को फोन पर सूचना मिली कि वन विभाग की रामनगर बीट की कक्ष संख्या चार में कुछ लोग वन्य जीवों का शिकार करने गए हैं। वन दरोगा शंकर सिंह व अन्य साथियों के साथ के साथ वन रक्षक मौके पर पहुंचे और घेराबंदी की तो वह लोग भाग निकले। मौके पर से रामचंद्र पुत्र भोगीराम निवासी जयनगर को पकड़ लिया गया। उसे छुड़ाने के लिए गंगाराम पुत्र कालीचरण निवासी जयनगर थाना दियूरिया कलां दो अन्य साथियों के साथ वन विभाग की दियोहना चौकी पहुंचे। वहां रामचंद्र को देख भड़क गए और चौकी में तोड़फोड़ करने लगे। वायरलैस रूम में रखी कुर्सी मेज बैटरी बाहर फेंक दी। वहां रखे बिस्तर को आग लगा दी। वायरलैस आपरेटर ने घटना की सूचना प्रसारित की तो गंगाराम वहां से भाग निकला। पुलिस ने वन रक्षक की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। अभियोजन की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पैरवी कर गवाह पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश ने दोनों ओर से सुनवाई कर पत्रावली का अवलोकन करने और दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और गवाहान के बयानों के आधार पर आरोपी पर दोषी पाते हुए साढ़े आठ हजार रुपए अर्थदंड सहित छह वर्ष कारावास से दंडित किया।
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