युवती के अपहरण के प्रयास में पांच साल सश्रम कारावास
फेसबुक पर दोस्ती टूटने के बाद युवक ने युवती का अपहरण करने की कोशिश की। कोर्ट ने उसे दोषी पाते हुए पांच वर्ष सश्रम कारावास और 13,500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई थी।
फेसबुक पर युवती से हुई दोस्ती टूटने के बाद युवक के दिनदहाड़े शहर के बीच युवती का अपहरण करने के इरादे से की गई खींचतान और मारपीट करने का दोषी सिद्ध होने पर न्यायालय ने साढ़े 13 हजार पांच सौ रुपए अर्थदंड सहित पांच वर्ष सश्रम कारावास से दंडित किया। अभियोजन कथानक के अनुसार शहर की एक युवती और जहानाबाद थाना क्षेत्र के गौनेरीदान निवासी हरचरनलाल के पुत्र अभिषेक गंगवार की एक वर्ष पूर्व फेसबुक पर जान पहचान हुई थी। बातचीत शुरु होकर दोस्ती में बदल गई। इसी बीच युवती को अभिषेक के बदलते हुए व्यवहार और चरित्र के बारे पता चला तो उसने किनारा कर लिया। यह बात अभिषेक को नागवार गुजरी तो उसने 13 जून 2017 को अपराह्न तीन बजे अपनी बहन के साथ थाना सुनगढी के पास स्थित एक जिम के बाहर युवती को रोक लिया। अभिषेक बाइक से उसकी स्कूटी का पीछा करता हुआ वहां तक आया था। जैसे ही वह जिम के अंदर जाने को हुई तो उसका अपहरण करने के इरादे से उसे पकड़ कर बाइक पर बिठाने को लिए खींचतान करने लगा। विरोध करने पर उसकी नाक और मुंह अपने हाथ से दबा दिया। किसी तरह वह अभिषेक से छूट कर जिम के अंदर चली गई। यह पूरी घटना जिम के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। अगले दिन युवती ने थाना सुनगढ़ी पुलिस को तहरीर दी घटनाक्रम से अवगत कराया। पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया। मुकदमें की सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश अनु सक्सेना ने पत्रावली का अवलोकन करने, दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी पर दोष सिद्ध होना पाते हुए साढ़े 13 हजार पांच सौ रुपए अर्थदंड सहित पांच वर्ष सश्रम कारावास से दंडित किया। अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद ने पक्ष रखा।
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