जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ जुर्माना
मऊ में न्यायालय ने मधुबन थाना क्षेत्र में आयुध अधिनियम के मामले में ध्रुव चौहान को दोषी ठहराया। उसे कारावास की अवधि के साथ 2500 रुपए का अर्थदण्ड दिया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर 15 दिन की साधारण...
Newswrap हिन्दुस्तान, मऊWed, 18 Sep 2024 06:34 PM
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मऊ। न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को मधुबन थाना क्षेत्र में आयुध अधिनियम के मामले में सुनवाई की। इस दौरान दोषसिद्ध अभियुक्त ध्रुव चौहान निवासी सिसवा बलुआ को कारित अपराध के लिए जेल में बिताए गई अवधि की सजा के साथ 2500 रुपए अर्थदण्ड की सजा से दंडित करने का निर्णय सुनाया। साथ ही अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर दोषसिद्ध आरोपी को पन्द्रह दिन के साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया।
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