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आबकारी मामले में दोषी को अर्थदण्ड की सजा

मऊ के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मधुबन थाना क्षेत्र में आबकारी अधिनियम के मामले में सुल्तान को 2200 रुपये का अर्थदण्ड लगाया। अगर दोषी ने अर्थदण्ड नहीं चुकाया, तो उसे पंद्रह दिन की साधारण कारावास...

Newswrap हिन्दुस्तान, मऊWed, 18 Sep 2024 06:33 PM
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मऊ। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मंगलवार को मधुबन थाना क्षेत्र मे आबकारी अधिनियम के मामले में दोषसिद्ध अभियुक्त सुल्तान निवासी बेलागदायन को कारित अपराध के लिए 2200 अर्थदण्ड से दंडित करने का निर्णय सुनाया। अर्थदण्ड अदा नहीं करने पर दोषी को पन्द्रह दिन के साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया।

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