शराब की दुकान के लिए नई शर्तें, नई दुल्हन से लेकर 80 साल के बुजुर्ग भी लगा रहे दौड़
- नई शर्त के मुताबिक, एक व्यक्ति को पूरे यूपी में अधिकतम दो दुकानें ही मिल सकती हैं। इसका उन्होंने रास्ता निकाला और बुजुर्ग माता-पिता, भाई, पत्नी, बहू-दामाद, भरोसेमंद रिश्तेदारों के साथ ही मित्रों के नाम से शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन करा दिए।

गोरखपुर के बड़हलगंज क्षेत्र के एक बड़े शराब कारोबारी के बेटे की शादी पिछले वर्ष हुई थी। शराब की दुकानों के लिए नये सिरे से लॉटरी का फरमान आया तो उन्होंने अपनी बहू के नाम हैसियत प्रमाण पत्र बनवाकर आवेदन करा दिया। इसी तरह दाउदपुर क्षेत्र के 80 वर्ष के बुजुर्ग भी बेटों की चाहत पूरी करने के लिए शराब की दुकान के आवेदक बन गए हैं। अब सबकी नजर छह मार्च को निकलने वाली लॉटरी पर टिकी हैं।
प्रदेश में शराब की दुकानों के आवंटन की शर्तों ने शराब के बड़े कारोबारियों को मुश्किल में डाल दिया है। नई शर्त के मुताबिक, एक व्यक्ति को पूरे प्रदेश में अधिकतम दो दुकानें ही मिल सकती हैं। इसका उन्होंने रास्ता निकाला और बुजुर्ग माता-पिता, भाई, पत्नी, बहू-दामाद, भरोसेमंद रिश्तेदारों के साथ ही मित्रों के नाम से शराब की दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन करा दिए। पीपीगंज के एक कारोबारी के पास बियर, देसी समेत छह दुकानें थीं।
इस बार अधिक से अधिक दुकानों की चाहत में कारोबारी ने 72 वर्ष की मां के नाम 95 लाख का हैसियत प्रमाण पत्र बनवाकर पांच दुकानों के लिए आवेदन किया है। शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की राजनीति करने वाले संगठन के एक प्रतिनिधि ने भी अपनी नई बहू के नाम हैसियत प्रमाण पत्र बनवाकर शराब की दुकान का आवेदन किया है। शहर की कई प्रमुख शराब की दुकानों के लाइसेंसी ने भी बहू के साथ परिवार के सभी सदस्यों के नाम से आवेदन किए हैं।
580 दुकानों के लिए 15 हजार से ज्यादा आवेदन
गोरखपुर जिले में कंपोजिट, देसी, मॉडल शॉप और भांग की कुल 580 दुकानों के लिए कुल 15342 लोगों ने आवेदन किया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, आवेदन करने वालों में 40 फीसदी से अधिक महिलाएं और 25 फीसदी से अधिक बुजुर्ग हैं। दलील दी जा रही है कि तमाम लोगों ने अपनी पत्नियों के नाम से संपत्ति कर रखी है। वहीं बुजुर्ग लोगों के पास भी अच्छी हैसियत है। शराब की दुकान के लिए फरवरी महीने में 5000 से अधिक लोगों ने 5 लाख से लेकर 10 करोड़ तक का हैसियत प्रमाण पत्र बनवाया है।
क्या बोले आबकारी अधिकारी
जिला आबकारी अधिकारी महेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि एक व्यक्ति हैसियत के मुताबिक कई आवेदन कर सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश में उसके नाम अधिकतम दो दुकानों का आवंटन होने के साथ ही वह लॉटरी की प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा। 6 मार्च को लॉटरी होनी है। दस्तावेजों की ऑनलाइन जांच की जा रही है।
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