बालक से कुकृत्य के दोषी को जीवन काल की सजा
न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के तहत वसीम को जीवनभर की सजा सुनाई है। वसीम ने 12 वर्षीय बालक को बहलाकर मारपीट और अप्राकृतिक मैथुन किया। मामले में बालक के पिता ने पुलिस में...
न्यायालय ने लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम के दोषी को शेष प्राकृत जीवनकाल की सजा सुनाई। अर्थ दंड भी लगाया है। थाना दक्षिण क्षेत्र निवासी 12 वर्षीय बालक को मोहल्ले का ही वसीम पुत्र शकील 8 अगस्त 2021 को बहलाकर एक कारखाने में ले गया। युवक ने वहां बालक के साथ मारपीट की। उसके साथ अप्राकृतिक मैथुन किया। बालक की चीख पुकार सुनकर वहां काफी लोग आ गए। लोगो ने वसीम को पकड़ लिया। उसे थाने ले जाकर पुलिस के सुपुर्द कर दिया। बालक के पिता ने वसीम के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया।
न्यायालय ने वसीम को शेष प्राकृत जीवन काल की सजा सुनाई। न्यायालय ने उस पर 20 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। अर्थदंड न देने पर छः माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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